Lockdown 4.0: उत्तराखंड में रोस्टर व्यवस्था खत्म, शाम चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, यहां रहेगी पाबंदी...
- रोस्टर सिस्टम खत्म, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नहीं कोई रोक
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उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अन्य दुकानों को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खोला जा सकता है।
जिन शहरों में अलग-अलग दिनों में अलग-अलग वस्तुओं की दुकानों को खोलने की जो रोस्टर वाली व्यवस्था बनाई थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में सभी दुकानें सभी दिन निर्धारित समयावधि के लिए खुलेंगी।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। अभी तक सुबह सात से शाम चार बजे तक दुकान खोलने का प्रावधान है।
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इसमें बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी कार्यालय खोलने और स्टाफ की उपस्थिति को लेकर लॉकडाउन तीन में बनाई व्यवस्था जारी रहेगी। सुबह दस से शाम चार बजे तक कार्यालय खुलेंगे। शाम चार से अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। वहीं, वाहनों को ऑड ईवन के फॉर्मूले पर चलाया जाएगा।
केंद्र गाइडलाइन के अनुसार यह नहीं खुलेगा
- हवाई सेवाएं वर्जित।
- स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे।
- होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के लिए किचन चला सकते हैं।
- सिनेमा, शॉपिंग सेंटर, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम नहीं खुल सकते।
- स्पोटर्स काम्पेक्स और स्टेडियम में दर्शक नहीं जा सकते, प्रशिक्षण और मैच हो सकेंगे।
- धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्जित।
- धार्मिक स्थानों पर पूजा हो सकती है, लेकिन श्रद्धालु नहीं जा सकते।
- कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन, बफर जोन में राहत।
कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन
मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर तय होने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ एक क्षेत्र को बफर जोन चिह्नित करने का प्रावधान भी है। बफर जोन में निगरानी रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन की तरह पाबंदी नहीं होगी। प्रदेश में अभी सात कंटेनमेंट जोन हैं। चार देहरादून जिले में, दो हरिद्वार और एक ऊधमसिंहनगर जिले में है।