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राहत : देहरादून में रोज खुलेंगी मिठाई की दुकान, कई अन्य सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति

Wed, 06 May 2020 10:29 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 06 May 2020 10:29 AM IST
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Lockdown 3.0 : with these shop sweet shop also open every day
- फोटो : अमर उजाला

कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज से मिठाई की दुकानें रोज खुलेंगी। पहले यह दुकानें केवल मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोली जानी थीं। इसके अलावा कई अन्य सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान व गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा।

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जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न दुकानों की अलग-अलग कैटेगिरी बनाई गई है। इसमें रोजाना तथा सप्ताह में तीन-तीन दिन खुलने वाली दुकानें, निजी कार्यालय आदि को शामिल किया गया है। पिछली सूची में कई अन्य सेवाओं की दुकानें रह गई थीं, लोगों की ओर से एसडीएम को उनकी जानकारी दी गई। जिन्हें शामिल किया गया है।
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आगे भी अगर किसी को लगता है कि कोई ट्रेड छूट गया है तो वह उसकी सूचना एसडीएम को दे सकते हैं। डीएम ने बताया कि जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की छूट रहेगी। ऐसे निर्माण, जिसके लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति मिली है, उसके लिए भी छूट होगी।

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कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खुलेंगी

देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खुलेंगी। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, चमन विहार लेन 11 पाबंद है। डोईवाला में केशवपुरी तथा ऋषिकेश में आवास विकास, 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव पाबंद है। सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दुकानें जो रोज खुलेंगी

- फोटोकॉपी
- ट्रांसपोर्ट ऑफिस
- मिठाई की दुकान
- नर्सरी
- टायर पंक्चर मरम्मत की दुकान

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकान

-साइकिल स्टोर, ऑटो मोबाइल स्टोर, सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर

मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को खुलने वाली दुकान

-कारपेट व फ्लोरिंग आदि
-ड्राई क्लीनिंग व डाइंग स्टोर- टिंबर मर्चेंट- स्वीइंग मशीन
-प्रिटिंग प्रेस
-पूजा सामग्री की दुकान

नोट- सभी दुकानें सुबह सात से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। 
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