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Uttarakhand: नियमों की आड़ में भूमि खरीद का चल रहा कारोबार, निकाय सीमा में भूमि क्रय की सीमा का नहीं प्रतिबंध

Sat, 28 Sep 2024 04:55 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 28 Sep 2024 04:55 PM IST
सार

निकाय सीमा के बाहर भी एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि खरीद पर रोक थी पर यह रोक कृषि, उद्यान, वेलनेस सेंटर, योग ध्यान केंद्र के लिए नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर से अनुमति मिल जाती है।

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Land purchase business going on under the guise of rules uttarakhand land law bhu kanoon
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य में नियमों की आड़ लेकर भूमि खरीद का कारोबार चला है। इसका फायदा कई तरह से उठा कर जमीन खरीदी गई। निकाय सीमा के अंदर के भूमि खरीद की लिमिट का नियम लागू नहीं होता था, ऐसे में कोई भी व्यक्ति भूमि खरीद सकता था। बाद में निकाय सीमा का विस्तार हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों को नगर सीमा में शामिल कर लिया ऐसे में भूमि खरीद का दायरा भी बढ़ता गया।

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ऐसे में बाहरी लोगों के पास भी भूमि क्रय का विकल्प बढ़ गया। निकाय सीमा के बाहर भी एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि खरीद पर रोक थी पर यह रोक कृषि, उद्यान, वेलनेस सेंटर, योग ध्यान केंद्र के लिए नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर से अनुमति मिल जाती है। इसी तरह एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्री) के लिए भूमि क्रय की सीमा है पर वह उसका पालन कर रहा है उसके लिए स्वघोषणा का नियम है।
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अगर कोई व्यक्ति अलग जिले या क्षेत्र में भूमि खरीदता है तो उसको चेक करने का कोई सरकारी सिस्टम नहीं है। ऐसे मामले शिकायत और जांच के जरिए ही पकड़े जा सकते हैं। इसी तरह एक परिवार ने भूमि खरीदी और उसके बगल में विवाहित पुत्र या अन्य रिश्तेदार के नाम पर खरीद ली। कागजों में मालिक कोई रहता है पर वास्तविक तौर पर मालिक कोई और होता है।

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एक साल में ढाई लाख से अधिक होती है रजिस्ट्री

राज्य में एक साल में ढाई लाख से अधिक की रजिस्ट्री होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में 265592 रजिस्ट्री हुई है। इसमें सबसे अधिक रजिस्ट्री देहरादून में होती है। इसके बाद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिला है।

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