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फर्जीवाड़े में नामजद IMA के तीन अफसर चार्जशीट से बाहर

Fri, 06 Nov 2015 03:41 PM IST
अरुणेश पठानिया/ अमर उजाला, देहरादून
अरुणेश पठानिया/ अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 06 Nov 2015 03:41 PM IST
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Indian Military Academy fraud scam.

आईएमए में फर्जी दस्तावेजों पर हुए भर्ती घोटाले में आखिर सीबीआई ने लगभग दो वर्ष बाद चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी तीन सैन्य अधिकारी बाहर कर दिए।

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भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में फर्जीवाड़े का यह दूसरा मामला है जिसमें सैन्य अधिकारी सीबीआई की जांच में आरोपी पाए जाने के बाद उन्हें सेना की आंतरिक कार्रवाई के लिए बाहर किया गया है। हालांकि सेना अपने स्तर पर मामले में आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट आफ इंक्वायरी गठित कर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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अमर उजाला ने 25 अक्टूबर 2013 को इस मामले को ब्रेक किया था, जबकि सीबीआई ने तीन जनवरी 2014 को मामले में तीन सैन्य अधिकारियों सहित तीन दर्जन अन्य आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की। वर्ष 2012 में आईएमए में बड़ी तादात पर लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, ड्राइवर, माली, अर्दली, माली, लैब अडेंटेंड आदि के पदों पर नियुक्ति के डेढ़ वर्ष बाद अमर उजाला ने मामले का खुलासा किया था।
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सीबीआई ने तीन और चार जनवरी को आईपीसी की 120 बी, 420, 467, 468, 471 धारा के तहत तीन सैन्य अधिकारियों सहित 30 अभ्यर्थियों और अन्य कई पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्रुप डी मुकदमे में लेफ्टिनेंट कर्नल अखिलेश मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश बिश्नोई, लेफ्टिनेंट कर्नल अंबरीश और 22 अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति थे जबकि ग्रुप सी मुकदमे में नामजद लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश बिशनोई और सात अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति नामजद किये थे।

कर्मचारियों ने नियुक्ति पाने के लिए फर्जी शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र बनाए थे। कई ड्राइवरों के बाहरी राज्यों से हासिल भारी वाहन चालक संबंधित दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए हैं। कुछ मामले में सैन्य अधिकारियों की तरफ से भी फर्जी अनुभव प्रमाण जारी करने का खुलासा हुआ था।

कर्नल (क्यू) चढ़े थे सीबीआई के हाथ
भारतीय सैन्य अकादमी में कर्नल (क्यू) रैंक पर तैनात रहे अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज की, लेकिन सेना मुख्यालय के अपने स्तर पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही के पत्राचार के बाद सीबीआई ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।


कर्नल के खिलाफ अकादमी में वर्ष 2011-13 के बीच तैनाती के दौरान रेजिमेंटल ठेकेदारों से लाखों की वसूली का आरोप है। सीबीआई के पास पैसों का लेनदेन कर्नल के निजी बैंक खातों में करने जैसे अहम सबूत थे। हालांकि सेना ने जुलाई 2015 में कर्नल के खिलाफ जांच बैठा कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

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