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एनएच-74 घोटाले में निलंबित आईएएस पंकज पांडेय को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 28 को होगी सुनवाई 

Thu, 15 Nov 2018 09:00 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 15 Nov 2018 09:00 AM IST
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IAS pankaj pandey Interim bail  hearing will be on 28  November
nh 74 scam

जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस डा. पंकज कुमार पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि तय की है। अधिवक्ताओं के अनुसार अगली सुनवाई तक पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

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मुआवजा घोटाले में एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने तत्कालीन डीएम डा. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। इसके बाद डा. पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी।
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कोर्ट ने मामला निचली कोर्ट को रेफर करने के साथ ही तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम नरेंद्र दत्त की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से तथ्य जुटाने के लिए समय की मांग की गई।
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इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबरकी तिथि नियत कर दी। दूसरी ओर एनएच मामले में ही आरोपी दो किसानों ने भी अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उनकी सुनवाई भी 28 नवंबर को ही होगी।

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