एनएच 74 घोटाले में आईएएस पंकज पांडे को राहत, 12 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एनएच-74 मामले में निलंबित आईएएस व ऊधमसिंह नगर के पूर्व डीएम डॉ. पंकज कुमार पांडे को हाईकोर्ट से कुछ हद तक राहत मिली है।
सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई 12 फरवरी तक पंकज पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने के साथ ही पांडे को विवेचक के समक्ष पेश होने तथा जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में डॉ. पांडे की अंतरिम जमानत के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि डॉ. पांडे आईएएस होने के साथ ही केंद्र सरकार के अधिकारी हैं।
गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। डॉ. पांडे की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और हाईकोर्ट के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने बहस की।
बता दें कि डॉ. पांडे पर आरोप है कि बतौर आर्बिट्रेटर उन्होंने एनएच 74 के मुआवजे मामले में सरकारी जमीन के अतिक्रमणकारियों के पक्ष में आदेश पारित किया। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई।
पंकज पांडे ने अग्रिम जमानत की याचिका एंटी करप्शन कोर्ट नैनीताल में दाखिल की थी। पांच जनवरी को वहां से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद डॉ. पांडे ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी।