फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   High Profile Dhaincha Seed Scam

उत्तराखंड: ढैंचा बीज घोटाले मामले पर सुनवाई 12 जून को

Tue, 25 Apr 2017 09:45 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 25 Apr 2017 09:45 AM IST
विज्ञापन
High Profile Dhaincha Seed Scam
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

हाई प्रोफाइल ढैंचा बीज घोटाले मामले में सोमवार को हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी।

विज्ञापन


गाजियाबाद निवासी जयप्रकाश डबराल ने 2015 में हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2005-06 में उत्तराखंड में खरीफ की फसल को बढ़ावा देने के लिए ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई गई थी। नौ फरवरी 2010 को तत्कालीन कृषि निदेशक ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश जारी किए थे।
विज्ञापन


उसी दिन हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून और चंपावत में 14,900 क्विंटल बीज को जरूरत जाहिर करते हुए निविदाएं आमंत्रित की गईं। कहा गया कि निविदाएं भी 60 प्रतिशत अधिक दरों पर करवाई गईं और आपूर्ति भी अधिक हुई। 25 फरवरी 2010 को बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए एक निजी संस्था निधि सीड्स को ठेका दे दिया। 2013 में इस मामले की जांच के लिए त्रिपाठी आयोग का गठन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची के मुताबिक त्रिपाठी जांच आयोग की रिपोर्ट में भी आरोपों को सही ठहराया गया और भाजपा सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि सचिव ओमप्रकाश और कृषि निदेशक मदन लाल को जिम्मेदार ठहराया गया। याची के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed