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हाईकोर्ट ने हटाई दून, हरिद्वार और टिहरी की नदियों में खनन की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 20 Nov 2018 09:26 AM IST
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नैनीताल उच्च न्यायालय
- फोटो : file photo
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देहरादून, हरिद्वार और टिहरी की नदियों में खनन की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को निर्मल चौहान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नदियों में 17 पट्टों की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम अब देहरादून, हरिद्वार व टिहरी की नदियों से खनन करा सकेगा। अगस्त 2018 को निगम ने जाखन, बंजारावाला, बादली जमुना समेत 17 स्थानों पर खनन के लिये निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। निर्मल चौहान ने हाईकोर्ट में इन निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खनन की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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इसके बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। सोमवार को कोर्ट ने निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया हाईकोर्ट के अधीन रहेगी।
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