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हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, तीन हफ्ते में दाखिल करें भाजपा विधायक के जाति प्रमाणपत्र मामले की रिपोर्ट

Wed, 31 Jul 2019 08:39 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 31 Jul 2019 08:39 AM IST
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High court order for submit bjp mla deshraj karnwal caste certificate investigation  report
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्रों की नए सिरे से जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खानपुर हरिद्वार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देशराज कर्णवाल ने अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से हासिल किया है। याचिका में कहा कि कर्णवाल ने इसी तरह का एक प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से भी बनाया है।
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उन्होंने 17 अप्रैल 2019 को इस मामले में एक रिपोर्ट कोतवाली रुड़की में भी दी है। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की जांच नए सिरे से सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया गया है। देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्रों की जांच मामले में पूर्व में खंडपीठ ने जाति प्रमाणपत्रों की जांच कमेटी से 31 अगस्त तक कराने को कहा था।

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