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हाईकोर्ट: गंगा में खनन मामले पर हुई सुनवाई,16 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश
Tue, 08 Mar 2022 08:54 PM IST
रेनू सकलानी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
Published by: रेनू सकलानी
Updated Tue, 08 Mar 2022 08:54 PM IST
सार
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में गंगा में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन से नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।
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विस्तार
हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा में खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हरिद्वार के मातृ सदन जगजीतपुर कनखल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में गंगा में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन से नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं।
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याचिका में कहा गया कि अब कुंभ मेला क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गंगा को बचाने के लिए एनएमसी बोर्ड गठित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है। एनएमसी ने राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि यहां खनन कार्य रोका जाए लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
High Court: Hearing on mining case in Ganga, instructions to Explanation government by March 16