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GST Evasion: उत्तराखंड में 71 मामलों में पकड़ी 322 करोड़ की टैक्स चोरी, 287 करोड़ की हुई वसूली
Mon, 27 Feb 2023 03:00 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 27 Feb 2023 03:00 AM IST
सार
टैक्स से बचने और फर्जी तरीके से बिल बना कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फर्जी कंपनियों का पंजीकरण किया जा रहा है।
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जीएसटी(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Istock
विस्तार
केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय भी उत्तराखंड में टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक टीम ने प्रदेश में 71 मामलों में लगभग 322 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। इसमें 287 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।
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सीजीएसटी आयुक्त दीपांकर ऐरन ने बताया कि टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों और फर्मों की लगातार निगरानी की जा रही है। टैक्स से बचने और फर्जी तरीके से बिल बना कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए फर्जी कंपनियों का पंजीकरण किया जा रहा है।
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ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 71 मामलों में 322 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें विभाग ने 287 करोड़ की वसूली कर ली है। आयुक्त ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के तहत धारा 132 (1) के तहत जीएसटी चोरी करने पर पांच साल तक जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।