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स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने में धांधली मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 22 Jun 2018 02:24 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 22 Jun 2018 02:24 PM IST
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Fraud in swachh bharat mission toilet making
शौचालय - फोटो : Amar Ujala

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने में धांधली संबंधी जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए एसएसपी देहरादून को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

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शुक्रवार को न्यायालय ने कहा कि याची के अनुसार कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को इसकी शिकायत की थी और कहा था कि मरे हुए लोगों के नाम पर सहायता राशि दी गई है।
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बता दें इस मामले में देहरादून जिले में विकासनगर के तहसीलदार ने मामले की जांच कर 30 मई 2013 को आरोप सही मानते हुए रिपोर्ट सौंपी थी।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए 30 मई 2013 की रिपोर्ट के आधार पर कड़े निर्णय लेने को कहा है। न्यायालय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दो हफ्ते के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है।

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