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बिना भवन स्वामी की अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने पर मुकदमा दर्ज करें अधिकारी
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निजी भवनों पर बिना भवन स्वामी की अनुमति या फिर सरकारी भवनों पर जिला निर्वाचन कारी की अनुमति के बगैर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करने वाले राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश जारी किया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराएं कि राजनीतिक दलों या फिर विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की ओर से कोई भी चुनाव प्रचार सामान सामग्री चस्पा नहीं की गई है। यदि ऐसा किया गया है तो ऐसे राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों को चिह्नित करने के साथ ही उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी का कहना है कि यदि चुनाव प्रचार पेंटिंग के जरिए कराया गया है तो उसे मिटाया जाए। साथ ही क्षेत्रों में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराएं कि राजनीतिक दलों या फिर विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की ओर से कोई भी चुनाव प्रचार सामान सामग्री चस्पा नहीं की गई है। यदि ऐसा किया गया है तो ऐसे राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों को चिह्नित करने के साथ ही उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
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जिलाधिकारी का कहना है कि यदि चुनाव प्रचार पेंटिंग के जरिए कराया गया है तो उसे मिटाया जाए। साथ ही क्षेत्रों में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें।
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