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Dehradun News: फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसान पंजीकरण या बीमा जरूरी

Fri, 09 Oct 2026 05:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 09 Oct 2026 05:55 PM IST
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Farmer registration or insurance is mandatory to claim
- भूमि संरक्षण अधिकारी ने किया धान की फसल में हुए नुकसान का निरीक्षण
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- कई गांवों में देखी फसल के नुकसान की स्थिति, किसानों को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। तीन दिन पहले आंधी-तूफान से धान की फसल को हुए नुकसान का सहसपुर भूमि संरक्षण अधिकारी व विकासनगर के एडीओ ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को पंजीकरण कराने या फिर फसलों का हर हाल में बीमा कराने के लिए जागरूक किया।
सहसपुर भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. अभिलाषा अंथवाल ने कहा कि जिन स्थानों पर उन्होंने निरीक्षण किया है, उनमें मौसम के कारण 60 प्रतिशत तक का नुकसान फसल को हुआ है। उन्होंने बताया नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल में होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए यह जरूरी है कि किसान समय से फसलों का बीमा कराएं।
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उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान का बीमा नहीं है तो उसका किसान पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें नुकसान होने के तुरंत बाद भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल जरूर करना चाहिए, जिससे उनके नुकसान की भरपाई के लिए की जाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने किसानों से अनिवार्य रूप में किसान पंजीकरण व फसल बीमा कराने की अपील की। इस दौरान विकासनगर के एडीओ राकेश जोशी व प्रभावित किसान भी मौजूद रहे।
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