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देहरादून: व्यावसायिक भवनों के टैक्स जमा करने पर अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त छूट 

Tue, 04 Feb 2020 01:18 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 04 Feb 2020 01:18 PM IST
सार

  • मेयर और नगर आयुक्त ने 32 नए वार्डों के व्यावसायिक भवनों पर पांच प्रतिशत की छूट नहीं बढ़ाने की लिया निर्णय 

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Extra 5 percent Rebate on commercial house tax will not be given in dehradun
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

देहरादून नगर निगम के 32 नए वार्डों में व्यावसायिक भवनों से वसूले जाने वाले कॉमर्शियल हाउस टैक्स पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अब नहीं मिलेगी। अब यहां के लोगों को टैक्स जमा करने पर 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत ही छूट मिलेगी। 

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सोमवार को मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। कहा कि पुराने वार्डों की तरह नए 32 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स पर 20 प्रतिशत की छूट ही दी जाएगी। 1
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5 फरवरी के बाद हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट को भी खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में लोग 15 फरवरी तक हर हाल में हाउस टैक्स जमा करा दें। बताया कि अब तक 27 करोड़ से अधिक हाउस टैक्स जमा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है कि अगले वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स की दरों में कमी की जाएगी। 
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इन वार्डों को मिल रही थी 25 प्रतिशत छूट 
मालसी, डांडा लखौंड, ननूरखेड़ा, आमवाला तरला, मोहकमपुर, मियांवाला, बंजारावाला, भारूवाला ग्रांट, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1 एवं नत्थनपुर-2, डोभाल चौक, विजयपुर, हरभजवाला, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, रायपुर, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुवावाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा। 

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