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Uttarakhand: अब पहाड़ में प्रतिस्थानी के बिना भी सुगम में तबादला पा सकेंगे कर्मचारी, इनके लिए भी अच्छी खबर

Tue, 02 Jun 2026 11:43 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 02 Jun 2026 11:43 AM IST
सार

इन दिनों कर्मचारी-अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया के बीच शासन ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गंभीर रोग से ग्रस्त कर्मचारी और दिव्यांग कर्मचारियों अनिवार्य तबादलों से छूट होगी।

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Employees in Hills Can Now Secure Transfers to Accessible Areas Even Without a Replacement Uttarakhand news
तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अब पहाड़ (दुर्गम) में प्रतिस्थानी के बिना कर्मचारी सुगम में तबादला पा सकेंगे। शर्त यह है कि विभागीय काम में इससे कोई व्यावहारिक दिक्कत न हो। शासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। वहीं, समूह ग और घ के कर्मचारियों की गृह जिलों में तैनाती हो सकेगी।

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तबादला एक्ट 2017 के तहत प्रदेश में इन दिनों कर्मचारी-अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच शासन ने तबादलों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि दुर्गम से सुगम में तबादलों पर दुर्गम में प्रतिस्थानी उपलब्ध न हो पा रहा हो एवं इससे विभागीय काम पर कोई व्यावहारिक दिक्कत न हो रही हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

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इन्हें मिलेगी अनिवार्य तबादलों से छूट

गंभीर रोग से ग्रस्त कर्मचारी और दिव्यांग कर्मचारियों अनिवार्य तबादलों से छूट होगी। गंभीर रोगी में कर्मचारी पति-पत्नी एवं परिवार में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं माता-पिता शामिल हैं। जिसके आधार पर यह छूट मिलेगी। इसके अलावा सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों को भी अनिवार्य तबादलों से छूट मिलेगी।

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अपनों की बीमारी भी होगा आधार

माता-पिता, सास-ससुर और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गंभीर बीमार होने की स्थिति में भी अनुरोध के आधार पर भी तबादले होंगे। वहीं, तबादलों को लेकर यदि एक्ट में कोई बदलाव कर किसी विभाग को कोई छूट दी जानी है तो विभाग इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
 

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