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आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव की ‘शॉर्ट टर्म बेल’ याचिका खारिज
Tue, 08 Jan 2019 09:41 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Tue, 08 Jan 2019 09:41 AM IST
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महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव की ‘शॉर्ट टर्म बेल’ याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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इसी मामले में पाल सिंह उर्फ पाला, प्रनीत भाटी, करण यादव व नितीश सिंह भाटी समेत अन्य की याचिकाओं पर कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता डीपी यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में ‘शॉर्ट टर्म बेल’ के लिए याचिका दायर की थी।
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चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी
कोर्ट ने पूर्व में भी याचिकाकर्ता की इसी आधार पर दायर याचिका को खारिज किया था। 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद में विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हुई थी।
इस हत्याकांड में डीपी यादव समेत पाल सिंह, करण यादव और प्रवीण भाटी को अभियुक्त बनाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने 28 फरवरी 2015 को डीपी यादव सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को सभी अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही महेंद्र भाटी के पुत्र नितिश भाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उक्त सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दी जाए।
इस हत्याकांड में डीपी यादव समेत पाल सिंह, करण यादव और प्रवीण भाटी को अभियुक्त बनाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने 28 फरवरी 2015 को डीपी यादव सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को सभी अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही महेंद्र भाटी के पुत्र नितिश भाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उक्त सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा दी जाए।