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देहरादून: अब दोबारा नहीं देना होगा सब डिवीजनल चार्ज, एमडीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर

Tue, 13 Oct 2020 10:34 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 13 Oct 2020 10:34 AM IST
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Dehradun news : Now not give sub divisional charge again in mdda
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay

किसी भी नक्शे में अब सब डिवीजनल चार्ज दोबारा जमा नहीं करना होगा। नक्शे में किसी तरह के बदलाव को भी पहले जमा किए गए सब डिवीजनल चार्ज के आधार पर ही स्वीकृत कर लिया जाएगा। सोमवार को हुई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।

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एमडीडीए अभी अनडेवलप और अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में प्लॉट पर सर्किल रेट पर पांच फ़ीसदी तक सब डिवीजनल चार्ज लेता है। डेवलप और एमडीडीए अप्रूव्ड कॉलोनियों में जमीन खरीदने पर यह चार्ज नहीं देना होता है। पिछले कुछ समय से एमडीडीए किसी भी तरह के बदलाव के साथ नक्शा दोबारा जमा कराने पर भी सब डिवीजनल चार्ज वसूल रहा था।
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इसके कारण नक्शे में मामूली बदलाव करने वाले लोगों को भी अच्छी खासी धनराशि जमा करानी पड़ रही थी। अब बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद दोबारा जमा होने वाले नक्शे में सब डिवीजनल चार्ज नहीं लगेगा। बैठक में एमडीडीए अध्यक्ष रविनाथ रमन, उपाध्यक्ष रणवीर चौहान, जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव, एमडीडीए सचिव सुंदरलाल सेमवाल आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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सब डिवीजनल चार्ज को ऐसे समझे

उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने अपने प्लॉट पर घर का नक्शा पास कराया। उस समय उन्होंने सब डिवीजनल चार्ज जमा करा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने नक्शे में कुछ एक बदलाव के साथ दोबारा पास कराने के लिए जमा कराया तो उन्हें चार्ज का पूरा भुगतान दोबारा करना पड़ता था। कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें भू स्वामी ने आवासीय नक्शा पास करा लिया। मकान बनाने से पहले उन्होंने जमीन बेच दी। नए भूस्वामी ने उसी जमीन पर दोबारा नक्शा बनाकर पास कराने के लिए भेजा तो उनको भी दोबारा से सब डिवीजनल चार्ज देना पड़ा।

श्रेणी बदलाव में देना होगा अतिरिक्त पैसा 

किसी भी भवन की श्रेणी बदलाव में सब डिवीजनल चार्ज के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा। आवासीय से व्यावसायिक होने वाले भवनों में पूर्व में जमा सब डिवीजनल चार्ज को घटाकर शेष धनराशि जमा करानी होगी। पहले जमा कराए गए सब डिवीजनल चार्ज को इसमें समायोजित कर लिया जाएगा।

नगर पालिका मसूरी और एमडीडीए में बंटेगी धनराशि

एमडीडीए मसूरी में नगर पालिका की जमीन पर टाउन हॉल का निर्माण कर रहा है। बोर्ड ने टाउन हॉल की कुल धनराशि को बांटने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसके अलावा 200 गाड़ियों की स्टिल्ट पार्किंग के चलते मसूरी टाउन हॉल की ऊंचाई बढ़ गई है। इसमें छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।


आईएसबीटी नहीं लेगा एमडीडीए

सरकार ने एमडीडीए को आईएसबीटी लेने का विकल्प दिया था। इसके तहत रोडवेज की हरिद्वार रोड स्थित जमीन पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण होना था। अब ग्रीन बिल्डिंग को कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में एमडीडीए बोर्ड ने रोडवेज की जमीन को ना लेने पर सहमति व्यक्त की है।

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