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देहरादून: हाउस टैक्स जमा न करने पर मैक्स और कैलाश अस्पताल को नोटिस, जवाब न देने पर होगी कुर्की

Mon, 16 Mar 2020 09:50 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 16 Mar 2020 09:50 PM IST
सार

  • नगर निगम की ओर से करीब एक दर्जन प्रतिष्ठानों को जारी किए गए नोटिस 
  • 20 तक जवाब नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान के खिलाफ कुर्की की होगी कार्रवाई 

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Dehradun nagar nigam Notice to Max and kailash Hospital for Not Submit House tax
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

देहरादून नगर निगम ने कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पैसिफिक मॉल से हाउस टैक्स वसूली के बाद अब मैक्स हॉस्पिटल और कैलाश अस्पताल को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, करीब एक दर्जन प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजने के साथ उनसे 20 मार्च तक जवाब मांगा है। इस अवधि में जवाब नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 

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हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम की ओर से दी जा रही 20 प्रतिशत छूट शुक्रवार से खत्म हो रही है लेकिन अब भी काफी संख्या में लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, खासकर कॉमर्शियल भवन स्वामियों द्वारा टैक्स नहीं दिया गया है। 
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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश के बाद बीते दिनों निगम ने ड्रोन के जरिये भवन का असेसमेंट शुरू किया था। जिसके बाद सिडकुल को करीब दो करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया था। इसी कड़ी में अब निगम ने तमाम सरकारी, गैर सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों और स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं।

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इन्हें जारी किए गए नोटिस 

जिसमें पर्यावरण व वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, आडिट आफिस, दून अस्पताल के अलावा सेंट जोसेफ, सीजेएम और वेलहम गर्ल्स स्कूल आदि को नोटिस भेजा गया था। वहीं, सोमवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें उनसे हाउस टैक्स का असेसमेंट कराने को कहा गया है। 

मैक्स हॉस्पिटल, कैलाश अस्पताल, जगदंबा ट्रामा सेंटर, संस्कार गार्डन वेडिंग प्वाइंट, स्काई गार्डन वेडिंग प्वाइंट, रोज गार्डन वेडिंग प्वाइंट, साथी वेडिंग प्वाइंट, कैलाश रेजीडेंसी होटल, होटल रेडियेंस (दून इंफ्राटेक प्रा. लि.)। 

भेजा जा रहा बिल 
नगर निगम के पास जिन संस्थानों के भवनों के क्षेत्रफल समेत सभी जानकारी है, उन्हें निगम की ओर से बिल भेजे जा रहे हैं। वहीं, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनसे टैक्स असेसमेंट के लिए कहा गया है। इसके बाद भी टैक्स का असेसमेंट न कराने वाले प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। 

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