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देहरादून : डेथ सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दस्तावेज,  निगम की ओर से दी जाएगी बुलाने की डेट

Thu, 07 May 2020 10:51 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 07 May 2020 10:51 AM IST
सार

  • दस्तावेज जमा होने के बाद जारी होगा सर्टिफिकेट

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dehradun nagar nigam : death certificate online documentation
देहरादून नगर निगम

विस्तार

देहरादून नगर निगम से ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को तय समय पर दस्तावेज देना होगा, जिसकी जांच के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वहीं, बर्थ सर्टिफिकेट में अस्पताल से सर्टिफिकेट के साथ मिलान करने के बाद उसे जारी किया जाएगा।

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना पासपोर्ट होता है। इसलिए इसे जारी करने से पहले ओरिजनल दस्तावेज की जांच करना जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोगों को निगम बुलाना ठीक नहीं है।
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ऐसे में दिन तय कर लोगों से उस तिथि को दस्तावेज मंगाकर चेक कराए जाएंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट को जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अस्पताल से संबंधित दस्तावेज आने के बाद उसका आवेदक द्वारा भेजे के गए दस्तावेजों से मिलान के बाद जारी किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। बताया कि बुधवार को कोई आवेदन नहीं आया है, उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आने शुरू हो जाएंगे।

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