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30 साल की लड़ाई के बाद 57 परिवारों को मिला न्याय

Sat, 17 Dec 2016 01:52 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई टिहरी
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई टिहरी Updated Sat, 17 Dec 2016 01:52 AM IST
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Dam displaced justice after thirty year.
court

नैनीताल हाईकोर्ट ने पुरानी टिहरी वार्ड नंबर तीन के बांध विस्थापितों को साढ़े तीन करोड़ रुपये मय ब्याज भुगतान करने के आदेश दिए हैं। बांध विस्थापित 57 परिवार तीस वर्षों से पर्याप्त मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब हर परिवार को चार से पांच लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।

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बता दें कि पुरानी टिहरी वार्ड तीन के बांध विस्थापितों को भूमि के मुआवजे के रूप में अन्य वार्डों की अपेक्षा कम भुगतान किया गया था।

विस्थापितों ने इस पर आपत्ति जताते हुए अन्य वार्ड की भांति भुगतान की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ा। हाईकोर्ट ने बांध विस्थापितों के पक्ष में फैसला दिया है।

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डीएम को दी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति

Dam displaced justice after thirty year.
court

प्रभावित बांध विस्थापितों ने जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सौंपते हुए टिहरी जल विकास निगम से मुआवजे का भुगतान जल्द कराने का अनुरोध किया है।

पत्रकार वार्ता में भूस्वामी प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टिहरी जल विकास निगम को तीन करोड़ 52 लाख 48 हजार रुपये 15 प्रतिशत ब्याज के साथ अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले से हर व्यक्ति को चार से पांच लाख रुपये तक अतिरिक्त लाभ होगा।

वार्ता में डॉ. वीएन जोशी, महीपाल सिंह नेगी, जगदंबा जोशी, गिरीश घिल्डियाल, सच्चिदानंद जोशी, मोर सिंह पुंडीर, मनोज पंत आदि मौजूद थे।

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