पहले किशोरी से किया रेप, फिर किया ब्लैकमेल, इसके बाद पीड़िता के भाई को मार डाला
दरिंदे ने पहले किशोरी से रेप किया। फिर उसे ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाता रहा। जब पीड़िता के भाई को इस बात का पता लगा तो उसके विरोध पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने इसे आज सजा सुनाई है...
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज रमा पांडे ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए अमरीश को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं दस हजार का जुर्माना और बलात्कार के आरोप में 10 साल की कारावास एवं तीस हजार का जुर्माने का सजा सुनाई है।
विकासनगर थाना क्षेत्र में ठेके पर खेतीबाड़ी करने वाले अमरीश उर्फ कालिया ने 13 साल की एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना लिया। अमरीश नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। पुलिस में रिपोर्ट कराने पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देता था।
आरोपी के डर और शारीरिक शोषण से तंग आकर नाबालिग ने 9वीं कक्षा से पढ़ाई छोड़ दी। नाबालिग अपने पिता के साथ आठ जून 2014 को विकासनगर छोड़कर ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा चली गई।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इसके बाद भी नाबालिग को फोन कर विकासनगर आने का दबाव डालता था। नाबालिग और उसका परिवार आरोपी से काफी परेशान था। 10 जून को अमरीश ने किशोरी के भाई को उठा लिया और हत्या कर दी। पुलिस ने उसका शव पोंटा साहिब रोड से बरामद किया। विकासनगर थाना पुलिस ने अमरीश के खिलाफ नाबालिग का बलात्कार और उसके भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आरोपी का केस पॉक्सो कोर्ट में चला।