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नाबालिग से दुराचार के प्रयास के युवक को पांच साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 01 Sep 2017 12:14 PM IST
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स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के प्रयास के दोषी को पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें से दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला वर्ष 2015 का रानीपोखरी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रानीपोखरी थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2015 को क्षेत्र के युवक मनोज कुमार ने दस साल की नाबालिग से दुराचार का प्रयास किया। जाखन नदी के किनारे मजदूरी के लिए आई महिला की बेटी के साथ दुराचार के प्रयास की जानकारी स्थानीय लोगों को मिलते ही उन्होंने आरोपी को घटना स्थल से ही दबोच लिया था। जो घटना के बाद से ही जेल में है।
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स्पेशल पोक्सो कोर्ट रमा पांडे की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से आरोप को साबित करने के लिए छह गवाह पेश किए गए। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताया। विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने कहा कि नाबालिग मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि दोषी क्षेत्र में पूजा पाठ का काम करता था। अदालत ने आरोप को सही पाते हुए उसे सजा सुनाई।
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