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22 वर्ष से फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा
Updated Sun, 25 Nov 2018 12:52 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
मुनिकीरेती पुलिस ने बीते 22 साल से फरार आरोपी को शनिवार को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। मामला वर्ष 1996 का है। गिरफ्तार हुए शख्स पर सरकारी चिकित्सक से मारपीट का आरोप है।
मुनिकीरेती पुलिस ने शनिवार को आई बांटो (78) पुत्र जोसेफ ट्रो को गिरफ्तार किया है। आई बांटो पर वर्ष 1996 में थाना मुनिकीरेती क्षेत्रांतर्गत कुष्ठ चिकित्सालय ब्रह्मपुरी के प्रभारी सरकारी चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार के साथ मारपीट आरोप है। आई बांटो इसी चिकित्सालय में ही कार्यरत रही नर्स मिमस ट्रे का पति है। उस समय वह अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मपुरी में ही अस्थाई क्वार्टर में रहता था। राज्य गठन के बाद मिमस ट्रे का स्थानांनतरण उत्तर प्रदेश हो गया। पुलिस ने आरोपी आई बांटो के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी को ब्रह्मपुरी के पते पर सम्मन भेजे गए। उक्त पते पर मौजूद न होने के कारण सम्मन रिसीव नहीं हो सके। इस मामले में वर्ष 2010 में सीजेएम टिहरी ने आरोपित आई बांटो को मफरूर (भगोड़ा) घोषित कर उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया था। पुलिस को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिली कि आरोपी आई बांटो की पत्नी गोरखपुर स्थानांनतरित हुई थी। जो 10 साल पूर्व ही रिटायर हो गई थीं। पुलिस ने आरोपी के गोरखपुर स्थित घर का पता लगाया। उधर, आरोपी आई बांटो ने भी अपने वकील के जरिए न्यायालय में सरेंडर करने की योजना बनाई। इससे पहले शनिवार को मुनिकीरेती पुलिस ने आई बांटो को गिरफ्तार कर लिया।
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मुनिकीरेती पुलिस ने बीते 22 साल से फरार आरोपी को शनिवार को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। मामला वर्ष 1996 का है। गिरफ्तार हुए शख्स पर सरकारी चिकित्सक से मारपीट का आरोप है।
मुनिकीरेती पुलिस ने शनिवार को आई बांटो (78) पुत्र जोसेफ ट्रो को गिरफ्तार किया है। आई बांटो पर वर्ष 1996 में थाना मुनिकीरेती क्षेत्रांतर्गत कुष्ठ चिकित्सालय ब्रह्मपुरी के प्रभारी सरकारी चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार के साथ मारपीट आरोप है। आई बांटो इसी चिकित्सालय में ही कार्यरत रही नर्स मिमस ट्रे का पति है। उस समय वह अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मपुरी में ही अस्थाई क्वार्टर में रहता था। राज्य गठन के बाद मिमस ट्रे का स्थानांनतरण उत्तर प्रदेश हो गया। पुलिस ने आरोपी आई बांटो के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी को ब्रह्मपुरी के पते पर सम्मन भेजे गए। उक्त पते पर मौजूद न होने के कारण सम्मन रिसीव नहीं हो सके। इस मामले में वर्ष 2010 में सीजेएम टिहरी ने आरोपित आई बांटो को मफरूर (भगोड़ा) घोषित कर उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया था। पुलिस को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिली कि आरोपी आई बांटो की पत्नी गोरखपुर स्थानांनतरित हुई थी। जो 10 साल पूर्व ही रिटायर हो गई थीं। पुलिस ने आरोपी के गोरखपुर स्थित घर का पता लगाया। उधर, आरोपी आई बांटो ने भी अपने वकील के जरिए न्यायालय में सरेंडर करने की योजना बनाई। इससे पहले शनिवार को मुनिकीरेती पुलिस ने आई बांटो को गिरफ्तार कर लिया।
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