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एटीएम ठगी मामले में न्यायायल ने महिला को दी जमानत

Thu, 02 Nov 2017 10:46 PM IST
Updated Thu, 02 Nov 2017 10:46 PM IST
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एटीएम ठगी मामले में न्यायायल ने महिला को दी जमानत

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गोपेश्वर। एटीएम ठगी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका पंत की अदालत ने आरोपी महिला को जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट जमानत में सहायक सिद्ध हुई। रिपोर्ट में 27 से 29 की बजाय 29 अक्तूबर को पीड़ित का एटीएम बदलने की बात कही गई है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

30 अक्तूबर को नगर के मंदिर मार्ग निवासी तोताराम ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिंकी नाम की एक महिला ने उनके एटीएम कार्ड को बदलकर 27 से 29 अक्तूबर के बीच उनके खाते से 65 हजार रुपये निकाले थे। इस पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार महिला की ओर से 29 अक्तूबर को एटीएम बदलने की बात कही गई है। पुलिस की जांच कार्रवाई ही महिला की जमानत में सहायक सिद्ध हुई है। वहीं, पुलिस की ओर से एटीएम ठगी के मामले में की गई कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है।
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