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हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीएचक्यू में मंथन शुरू
Updated Fri, 18 May 2018 02:16 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
पुलिसकर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी कराने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाबत बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में मंथन हुआ। हालांकि, बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। अंतिम निर्णय शासन को ही लेना है।
बता दें हाईकोर्ट नैनीताल ने मंगलवार को हरिद्वार के एक अधिवक्ता की याचिका पर पुलिसकर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी कराने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले से जुड़े कई आदेश दिए थे। इसके बाद से पुलिस मुख्यालय में चर्चा हो रही है। इसी संबंध में बृहस्पतिवार को पुलिस महानिदेशक अनिल के. रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में फैसला लागू करने में पुलिस विभाग की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों से किन सूरतों में आठ घंटे ड्यूटी कराने के बाबत चर्चा हुई। इसके तहत रूटीन ड्यूटी शिफ्टों में कराई जा सकती है, लेकिन विशेष ड्यूटी को शिफ्ट में बांटकर नहीं कराई जाएगी। हालांकि बैठक में लिए गए निर्णय का खुलासा नहीं किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार कहना है कि यह रूटीन बैठक थी। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले पर भी मंथन हुआ, लेकिन अंतिम फैसला गृह विभाग को ही लेना है।
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पुलिसकर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी कराने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश के बाबत बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में मंथन हुआ। हालांकि, बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। अंतिम निर्णय शासन को ही लेना है।
बता दें हाईकोर्ट नैनीताल ने मंगलवार को हरिद्वार के एक अधिवक्ता की याचिका पर पुलिसकर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी कराने का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले से जुड़े कई आदेश दिए थे। इसके बाद से पुलिस मुख्यालय में चर्चा हो रही है। इसी संबंध में बृहस्पतिवार को पुलिस महानिदेशक अनिल के. रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में फैसला लागू करने में पुलिस विभाग की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों से किन सूरतों में आठ घंटे ड्यूटी कराने के बाबत चर्चा हुई। इसके तहत रूटीन ड्यूटी शिफ्टों में कराई जा सकती है, लेकिन विशेष ड्यूटी को शिफ्ट में बांटकर नहीं कराई जाएगी। हालांकि बैठक में लिए गए निर्णय का खुलासा नहीं किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार कहना है कि यह रूटीन बैठक थी। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले पर भी मंथन हुआ, लेकिन अंतिम फैसला गृह विभाग को ही लेना है।
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