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इन मामलों से मचा शेरवुड कॉलेज में हड़कंप

Tue, 03 Feb 2015 03:41 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 03 Feb 2015 03:41 PM IST
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crime cases of sherwood college.

नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के छात्र शान प्रजापति की मौत के मामले में पुलिस ने कॉलेज की नर्स पायल को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। उससे ये पता किया जाएगा कि आखिर दो दिन तक शान का क्या इलाज चलता रहा। उसे कौन-कौन सी दवाएं दी गईं।

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हालत गंभीर होने पर भी उसने क्यों नहीं स्कूल प्रबंधन को उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। जबकि खून की उल्टी के दौरान शान के पेट से कीडे़ तक निकल रहे थे। इधर, पुलिस ने बरेली के एंबुलेंस चालक संजीव और तकनीशियन विजेंद्र के बयान दर्ज कर लिए हैं।
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दोनों ने काफी महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को बताए हैं। पुलिस उन दोनों की कॉल डिटेल और लोकशन की जांच कर रही है, ताकि कालेज प्रबंधकों के शान को हल्द्वानी से दिल्ली भेजने के समय और वहां पहुंचने के समय का पता चल सके।
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इससे उस समय का मिलान किया जाएगा जो कि प्रबंधकों ने शान की मां और अन्य लोगों को बताया है। सूत्रों का कहना है कि उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन में असल समय और लोकेशन से कुछ डिफरेंस आ रहा है, जो जांच में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

शेरवुड प्रिंसिपल ने कोर्ट में लगाई सरेंडर की अर्जी
शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू ने हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में उपस्थित होकर अपने वकील के माध्यम से आत्मसमर्पण की अर्जी पेश की। सरकारी अधिवक्ता ने मामले का अध्ययन करने के लिए दो दिन का समय मांगा है।

प्रिंसिपल के आत्मसमर्पण और जमानत प्रार्थनापत्र पर अब चार फरवरी को सुनवाई होगी।हाईकोर्ट ने धारा 21 पाक्सो के तहत शारीरिक शोषण के आरोप में दायर चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद प्रिंसिपल को 10 फरवरी तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने इस प्रकरण पर निर्णय लेने के लिए जिला जज नैनीताल को निर्देशित किया था। मालूम हो कि कथित रूप से पीड़ित छात्र के पिता ने मामले में नौ अक्तूबर, 2014 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि छह अक्तूबर को छात्र के साथ शारीरिक शोषण हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ने सूचना परिजनों को नहीं दी।


मामले में पुलिस ने चार दिसंबर को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। प्रिंसिपल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में अब प्रिंसिपल संधू ने सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल की है।

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