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भू-उपयोग परिवर्तन कराए बगैर निर्माण पर देना होगा जुर्माना
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 26 Oct 2016 02:34 AM IST
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मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा से बाहर दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए व्यावसायिक निर्माण करने वालों से भविष्य में शमन शुल्क वसूलने की तैयारी है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और नगर नियोजन विभाग के अफसरों की बैठक हुई जिसमें नए मास्टर प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में अफसरों के बीच सहमति बनी कि नए मास्टर प्लान में औद्योगिक और आवासीय जोन की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा जिन लोगों ने भू उपयोग परिवर्तन कराए बगैर कृषि योग्य जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर लिया है। ऐसे में लोगों को भू उपयोग परिवर्तन कराने के साथ ही शमन शुल्क जमा कराना होगा।
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शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने बताया कि साडा और नगर नियोजन विभाग के अफसरों ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसमें कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। संशोधित मास्टर प्लान के साथ अफसरों को पांच नवंबर को फिर बुलाया गया।
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अगली बैठक में नए मास्टर प्लान पर विस्तृत चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि साडा क्षेत्र में तमाम शैक्षणिक संस्थान समेत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है जिसके लिए कोई भू उपयोग परिवर्तन नहीं कराया गया। साडा अफसरों की ओर से संचालको को नोटिस तो जारी की गई लेकिन कोई शमन शुल्क नही वसूला जा सका है। लेकिन नए मास्टर प्लान के लागू होने के बाद न सिर्फ बगैर भू उपयोग परिवर्तन कराए निर्माण पर मनाही होगी वरन शमन शुल्क वसूलने में आसानी होगी।