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10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन कैश से होगा

Wed, 19 Jan 2022 12:07 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 12:07 AM IST
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Cash transactions above Rs 10,000 will not be done
देहरादून। नामांकन से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग से चालू बैंक खाता खोलना होग। साथ ही 10 हजार से ऊपर के प्रत्येक लेनदेन ऑनलाइन या चेक के माध्यम से ही किए जाएं।
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यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी गई। बैठक में सभी से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई। नोडल व्यय अनुवीक्षण सेल/मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने राजनीतिक दलों के सदस्यों को आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रचार के पोस्टर पंफलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम लिखा होना जरूरी है। प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नोडल अधिकारी एमसीएमसी रविंद्र जुवांठा ने बताया कि विज्ञापनों के प्रकाशन-प्रसारण से पहले प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। बैठक में उपकोषाधिकारी राजीव गुप्ता, भाजपा से अरविंद जैन व महेश गुप्ता, कांग्रेस से लाल चंद शर्मा, सीपीआई (एम) से अन्नत आकाश, सीपीआई से एसएस राजवर, यूकेडी से अभिषेक बहुगुणा, आम आदमी पार्टी से अमित कुमार, अशोक व रजनीश भास्कर, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद नासीर, एवं यूजेपी से एम सिंह उपस्थित रहे।
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नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एनआईसी सभागार में उपस्थित व ऑनलाइन माध्यम से जुड़े 10 विधानसभाओं के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करवाते हुए नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। किसी भी शंका को पूर्व में ही निराकरण करने को कहा। नामाकंन प्रक्रिया के दौरान अपने अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट भी साथ रखने को कहा। प्रक्रिया के दौरान चेकलिस्ट तैयार करने तथा सभी रिकॉर्ड/अभिलेख ठीक प्रकार से संरक्षित करने के निर्देश दिए।
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