फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   case file against uttarakhand ministers

कई मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 16 Sep 2014 10:53 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 16 Sep 2014 10:53 AM IST
विज्ञापन
case file against uttarakhand ministers

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल और ऋषिकेश से भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर चल रहे मामलों में सुनवाई की अलग-अलग तारीखें दी गई हैं।

विज्ञापन


कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हुए हैं। लेकिन बार-बार समन के बावजूद तीनों कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। पुलिस भी पता न मिलने का बहाना बनाकर समन की तामील न करा पाने की बात कहती है।
विज्ञापन


लेकिन, हाल ही में सीजेएम राजीव कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तीनों जनप्रतिनिधि तय तारीखों पर अदालत में पेश होते हैं या नहीं। और यह भी कि डीजीपी और मुख्य सचिव के संज्ञान में आने के बाद पुलिस अदालत में क्या बहाना बनाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह है तारीखें
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल: 18 सितंबर
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल: 23 सितंबर (दूसरा केस)
शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी: एक अक्तूबर
खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल: एक अक्तूबर

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

सीजेएम ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि तीनों पर दर्ज चार केस बहुत पुराने हैं। नेताओं के न आने से अदालती कार्यवाही अटकी हुई है। सीजेएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले त्वरित तौर पर निस्तारित किए जाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed