फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   anupama murder case update

अनुपमा हत्याकांडः राजेश गुलाटी की मुश्किलें बढ़ी

Wed, 29 Jan 2014 10:21 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 29 Jan 2014 10:21 AM IST
विज्ञापन
anupama murder case update

राजधानी देहरादून में 2010 में हुए अनुपमा हत्याकांड में मुख्य आरोपित राजेश गुलाटी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली।

विज्ञापन


कोर्ट में सभी सबूत पेश हो चुके हैं
मंगलवार को कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि राजेश तीन साल से जेल में बंद है। उसके विरुद्ध कोई सीध सबूत नहीं मिला है, पुलिस के पास मौजूद साक्ष्यों में भी विरोधाभास है। कहा कि कोर्ट में सभी सबूत पेश हो चुके हैं।

पढ़ें, नए सीएम पर विधायकों का मन टटोलने आएंगे आजाद!
विज्ञापन


जनता की ओर से कोई गवाह नहीं है। ऐसे में राजेश जमानत पर रहकर न तो कोई सबूत नष्ट कर सकता है, न किसी गवाह को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि वर्ष 2010 में अनुपमा का शव उसके घर से बरामद किया गया था। बाद में राजेश की निशानदेही पर उसका कटा पैर मालसी के जंगल से मिला था।

फोटोग्राफर के बयान दर्ज
अनुपमा हत्याकांड में फोटोग्राफर के बयान दर्ज किए गए। मामले में यह 33वें गवाह के बयान थे। अन्य गवाहों के बयान पांच फरवरी को दर्ज किए जाएंगे।

पढ़ें, 'मेरी शादी हो जाती तो इतना नहीं लिख पाता'

एडीजे धर्म सिंह की कोर्ट में पुलिस फोटोग्राफर सतीश चंद्र के बयान दर्ज किए गए। 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा गुलाटी का शव बरामद होने के बाद कांस्टेबल सतीश फोरेंसिक टीम संग राजेश के घर पहुंचे थे।

मौके पर खींची थी तस्वीरें
उन्होंने मौके पर तस्वीरें खींची थीं। 15 दिसंबर 2010 को राजेश की निशानदेही पर मसूरी रोड पर मालसी पुल के नीचे अनुपमा के पैर का पंजा बरामद करने के दौरान भी सतीश ने फोटो ली थीं। कोर्ट में ये तस्वीरें सतीश के सामने रखी गईं।

पढ़ें, मुसीबत में हों तो मोबाइल को दें झटका, बच जाएंगे आप

सतीश ने इनकी पहचान अपनी खींची फोटो के तौर पर की। इस दौरान राजेश गुलाटी, उसके पिता, मां और बहन-जीजा कोर्ट में मौजूद रहे।

उधर, राजेश की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के समय मांगने पर 28 जनवरी की तारीख तय गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed