सोचना छोड़िए, आयुष्मान योजना के बारे में यहां एक क्लिक में दूर कीजिए सारे कंफ्यूजन
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अटल आयुष्मान योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं और सवाल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उसे और उसके परिवार को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने अमर उजाला को व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजे। अटल आयुष्मान योजना की नोडल अफसर डॉ. सरोज नैथानी ने पाठकों के इन सवालों के जवाब विस्तार से दिए।
प्रश्न : किन-किन लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर : 2012 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी और 2012 में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने वाले लोग ही योजना का लाभ ले सकते हैं। उत्तराखंड के सभी 23 लाख परिवार, जिनके पास राशन कार्ड हैं, इस योजना में शामिल हैं। योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा।
आगे जानिए...
उत्तर : योजना के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की जरूरत है। भविष्य में वोटर आईडी कार्ड के आधार पर भी योजना का लाभ लिया जा सकेगा। हालांकि पहले जांच की जाएगी। जांच में सही मिलने के बाद ही संबंधित को योजना का लाभ मिलेगा।
प्रश्न : क्या सरकारी नौकरी करने वालों या पेंशन लेने वालों को योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : राज्य सरकार की नौकरी और पेंशन का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों को योजना के तहत पांच लाख तक की बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा का लाभ लेने के लिए उन्हें अंशदायी योजना में शामिल होना होगा।
प्रश्न : जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में न हो, क्या उन्हें योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : अगर उनका नाम 2012 की मतदाता सूची में शामिल था और उनके पास उस समय का वोटर आईडी कार्ड है, तो उन्हें निश्चित लाभ मिलेगा। अगर उस समय नाम नहीं था और बाद में जोड़ा गया, तो उन्हें राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल जैसे दस्तावेज देने होंगे।
प्रश्न : पात्रता सूची में मेरा और परिवार के सदस्यों का नाम हैं या नहीं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी?
उत्तर : योजना की वेबसाइट आयुष्मान उत्तराखंड डाट ओआरजी (ayushmanuttarakhand.org) पर पात्रता सूची देखी जा सकती है। यहां सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची भी है। इसका मोबाइल एप भी डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। राशन कार्ड नंबर डालकर भी अपने परिवार का नाम देखा जा सकता है।
आगे जानिए...
उत्तर : एमएसबीवाई के सभी लाभार्थी इस योजना में शामिल हैं। अगर उन्हें अपना नाम देखना है तो वह वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे ही एमएसबीवाई कार्ड का नंबर डालेंगे, उनका नाम आ जाएगा।
प्रश्न : अगर मेरा नाम पात्रता सूची में नहीं है तो कैसे जोड़ा जा सकता है?
उत्तर : उत्तराखंड के निवासी जिनके पास 2012 का राशन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड है और नाम पात्रता सूची में नहीं है तो उन्हें परिवार रजिस्टर के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। स्थानीय स्तर पर जांच के बाद वे वेबसाइट पर खुद पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रश्न : योजना का कार्ड बनाने के लिए मुझे कहां जाना होगा?
उत्तर : योजना का कार्ड कहीं नहीं बन रहा है। केवल नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर और सरकारी अस्पताल में जाकर अपना नाम देखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में उसे देखकर उपचार दिया जा सकता है।
प्रश्न : जो लोग 2011 के बाद नौकरी या अन्य कारणों से राज्य में आए हैं, उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं?
उत्तर : अगर वे उत्तराखंड के निवासी हैं तो उन्हें अटल आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी या निजी वर्ग के नौकरी पेशा लोगों के लिए ईएसआई, ईसीएचएस जैसी योजनाएं हैं। वैसे सरकारी अस्पतालों में तो उपचार मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन उन्हें अटल आयुष्मान का लाभ नहीं मिलेगा।
लाइव पूछ सकेंगे सवाल
अटल आयुष्मान योजना के संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए अमर उजाला कार्यालय पटेलनगर में बृहस्पतिवार 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे से संवाद का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव नितेश झा, योजना की नोडल अफसर डॉ. सरोज नैथानी समेत पूरी टीम अमर उजाला कार्यालय में मौजूद रहकर पाठकों केसवालों का जवाब देगी। आप फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप या फोन कर सवाल पूछ सकते हैं।
फेसबुक और ट्वीटर पर आप जो सवाल पोस्ट करेंगे, उनका जवाब भी मिलेगा। यह संवाद अमर उजाला देहरादून के फेसबुक पेज पर लाइव भी देखा और सुना जा सकेगा। आप वॉट्सएप नंबर 7617566171 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। 27 दिसंबर 2018 को सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक मोबाइल नंबर 9675201318 और 9675201319 पर कॉल कर सवाल पूछे जा सकते हैं।