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Dehradun News: गोवंश अधिनियम के आरोपी को मिली जमानत

Sat, 11 Jul 2026 01:59 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 11 Jul 2026 01:59 AM IST
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Additional District and Sessions Judge Nandan Singh granted bail on Friday to Shahwan
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह ने शुक्रवार को गोवंश अधिनियम के आरोपी खुशहालपुर निवासी शाहवान उर्फ सानू की जमानत मंजूर कर दी। अभियुक्त को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। जबकि इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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आरोपी पर पूर्व में सहसपुर थाने में गोवंश अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया था। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ और पुलिस ने उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर चार जुलाई को जेला भेजा। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं कर पाया। साथ ही, प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अभियुक्त का नाम नहीं था। इन तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। संवाद
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