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Dehradun News: अवैध शराब की बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Fri, 16 Oct 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 06:20 PM IST
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Accused granted bail in case involving seizure of illicit liquor
टैग...अदालत से
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विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के करनाल जिले के बड़ागांव निवासी आनंद को जमानत दे दी। आनंद के खिलाफ आबकारी सर्किल चकराता में आबकारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। आरोप है कि उससे 14 पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। वह 13 अक्तूबर से जेल में बंद था। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का दावा किया। अभियोजन ने अपराध को गंभीर बताकर विरोध किया। अदालत ने कहा कि मामला मजिस्ट्रेट की ओर से विचारणीय है। आरोपी का आपराधिक इतिहास पेश नहीं हुआ और यह पहली जमानत अर्जी है। इन आधारों पर 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानती पर रिहाई के आदेश दिए गए। संवाद
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