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दिव्यांग न हो परेशान, आधार जमा करने को छह महीने और

Sat, 09 Jul 2016 02:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 09 Jul 2016 02:55 AM IST
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aahdaar card submition date extended for six month.
आधार कार्ड - फोटो : demo pic

समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली पेंशन को लेकर दिव्यांगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने पर भी अगले छह महीने तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है।

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जिन बुजुर्गों के पास आधार कार्ड नहीं थे, समाज कल्याण विभाग ने उन्हें इस बार पेंशन नहीं दी थी। ऐसे में दिव्यांगों की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन शासन की ओर से उन्हें अब राहत दे दी गई है। शासनादेश के अनुसार छह महीने के भीतर आधार कार्ड को विकलांग पेंशन से लिंक करना आवश्यक है।
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यदि किसी विकलांग की ओर से आधार कार्ड के लिए आवेदन कर दिया गया है और वर्तमान तक उसका आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो उसकी रसीद देखकर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर पेंशन वितरित की जाएगी। साथ ही जिन विकलांग व्यक्तियों के आधार कार्ड बन गए हैं, उन्हें विकलांग पेंशन से लिंक करना आवश्यक होगा।
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देखिए क्या कहते हैं
शासनादेश के बाद छह महीने तक दिव्यांगों को आधार कार्ड में छूट दे दी गई है। जिन दिव्यांगों के पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें नजदीकी आधार कैंप में ले जाकर उनका आधार कार्ड बनवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी और ग्राम अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। 
-अनुराग शंखधर, जिला समाज कल्याण अधिकारी

Published By: Vivek Singh

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