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Dehradun News: पांच साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 20 साल की कैद
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पांच साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक अप्रैल 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी पांच साल की बेटी 31 मार्च 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वह लापता हो गई। उसे काफी तलाशा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी को नदी किनारे झाड़ियों में देखा। बच्ची के तन पर कपड़े नहीं थे और वह रो रही थी। बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई।
उन्होंने इस घटना का आरोप क्षेत्र के ही रहने वाले अरविंद नाम के युवक पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए, जिनमें उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास की पुष्टि हुई। बच्ची ने बताया था कि अरविंद उसे गोद में उठाकर झाड़ियों तक ले गया था। इस पर पुलिस ने जुलाई 2022 में आरोपी के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी, दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो के तहत चार्जशीट दाखिल की।
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अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने अरविंद को दोषी पाया और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक अप्रैल 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी पांच साल की बेटी 31 मार्च 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वह लापता हो गई। उसे काफी तलाशा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी बेटी को नदी किनारे झाड़ियों में देखा। बच्ची के तन पर कपड़े नहीं थे और वह रो रही थी। बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई।
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उन्होंने इस घटना का आरोप क्षेत्र के ही रहने वाले अरविंद नाम के युवक पर लगाया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए, जिनमें उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास की पुष्टि हुई। बच्ची ने बताया था कि अरविंद उसे गोद में उठाकर झाड़ियों तक ले गया था। इस पर पुलिस ने जुलाई 2022 में आरोपी के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी, दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो के तहत चार्जशीट दाखिल की।
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अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने अरविंद को दोषी पाया और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।