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15 दिन देर से शुरू होगी नदी, नालों की सफाई
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
बरसात से पहले होने वाली नदी, नालों की सफाई अब बरसात के बीच की जाएगी। देहरादून में 18 जगहों पर नदी, नालों से आरबीएम निकाले जाने हैं। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद अब बुधवार से यहां ठेकेदार साफ सफाई शुरू कर देंगे। बीते 10 जून को 18 पट्टों की नीलामी पांच करोड़ रुपये में हुई थी।
अपर जिलाधिकारी रामजीशरण शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने बरसात से पहले जिले की नदी, नालों और खालों में जमा आरबीएम (रीवर बेड मटेरियल) को हटाने की योजना बनाई थी। इसके लिए 60 पट्टे 15 दिनों के लिए दिए जाने थे, लेकिन इनमें से 18 पट्टों का आवंटन ही हो सकता था। इसी बीच हाईकोर्ट ने खनन पर रोक संबंधी आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद ठेकेदारों को पट्टों पर खनन जारी करने को कहा गया है। वर्क ऑर्डर जमा करने के बाद यहां बुधवार या बृहस्पतिवार से काम शुरू हो जाएगा।
रिस्पना, बिंदाल में नहीं दिखाई थी रुचि
पट्टे नीलामी के वक्त लोगों ने रुचि नहीं दिखाई थी। इसका कारण यहां पर कचरा अधिक होना बताया जा रहा था। बरसात से पहले ही इन नदियों और नालों से आरबीएम को हटाया जाना था। प्रशासन ने यह निर्णय नदियों में बाढ़ आदि आने के खतरे को टालने के लिए लिया था।
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बरसात से पहले होने वाली नदी, नालों की सफाई अब बरसात के बीच की जाएगी। देहरादून में 18 जगहों पर नदी, नालों से आरबीएम निकाले जाने हैं। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद अब बुधवार से यहां ठेकेदार साफ सफाई शुरू कर देंगे। बीते 10 जून को 18 पट्टों की नीलामी पांच करोड़ रुपये में हुई थी।
अपर जिलाधिकारी रामजीशरण शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने बरसात से पहले जिले की नदी, नालों और खालों में जमा आरबीएम (रीवर बेड मटेरियल) को हटाने की योजना बनाई थी। इसके लिए 60 पट्टे 15 दिनों के लिए दिए जाने थे, लेकिन इनमें से 18 पट्टों का आवंटन ही हो सकता था। इसी बीच हाईकोर्ट ने खनन पर रोक संबंधी आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद ठेकेदारों को पट्टों पर खनन जारी करने को कहा गया है। वर्क ऑर्डर जमा करने के बाद यहां बुधवार या बृहस्पतिवार से काम शुरू हो जाएगा।
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रिस्पना, बिंदाल में नहीं दिखाई थी रुचि
पट्टे नीलामी के वक्त लोगों ने रुचि नहीं दिखाई थी। इसका कारण यहां पर कचरा अधिक होना बताया जा रहा था। बरसात से पहले ही इन नदियों और नालों से आरबीएम को हटाया जाना था। प्रशासन ने यह निर्णय नदियों में बाढ़ आदि आने के खतरे को टालने के लिए लिया था।
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