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पोखरी के देवर वार्ड पर 22 को होगा मतदान

Tue, 20 Nov 2018 10:48 PM IST
Updated Tue, 20 Nov 2018 10:48 PM IST
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पोखरी के देवर वार्ड पर 22 को होगा मतदान

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गोपेश्वर। नगर पंचायत पोखरी के देवर वार्ड में 22 नवंबर को पुनर्मतदान होगा। मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन पोखरी तहसील सभागार में मतगणना संपन्न होगी। देवर वार्ड के 400 मतपत्रों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर न होने से ये मतपत्र अवैध घोषित कर दिए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पोलिंग बूथ देवर के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पोलिंग पार्टी के अन्य कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

नगर पंचायत पोखरी में 3376 मतदाताओं में से 2411 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल सात वार्डों में से छह वार्डों की गिनती पूरी कर ली गई थी। सातवें वार्ड देवर की मतगणना शुरू हुई तो 400 मतपत्रों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर नहीं होने से विवाद खड़ा हो गया। मतदान अभिकर्ताओं ने चुनाव रद्द कर पुनर्मतदान की मांग उठाई। कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश भट्ट ने भी पुनर्मतदान की मांग उठाई, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर देवर वार्ड में पुनर्मतदान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को देवर वार्ड में पुनर्मतदान करवाया जाएगा और उसी दिन पोखरी तहसील में मतगणना भी संपन्न होगी।
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