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प्रवजन प्रमाण पत्र के लिए करना होगा ऑन लाइन आवेदन
Updated Wed, 14 Nov 2018 10:11 PM IST
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श्रीनगर। गढ़वाल विवि में अब माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता केवल सीबीसीएस प्रणाली के तहत वर्ष 2015 व उसके बाद प्रवेशित छात्रों के लिए है।
गढ़वाल विवि प्रशासन ने प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता कर दी है। कुलसचिव कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2015 व उसके बाद सीबीसीएस के तहत प्रवेशित छात्रों को माइग्रेशन प्रमाण पत्र तभी निर्गत किया जाएगा, जब वह ऑन लाइन आवेदन कर शुल्क भी ऑन लाइन जमा कराएंगे। इसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर छात्र के पते पर भेज दिया जाएगा। यदि कोई छात्र माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए विवि के प्रशासनिक भवन भी आता है तो इसके लिए भी उसे एक दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है ऑफ लाइन आवेदन से माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
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गढ़वाल विवि प्रशासन ने प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता कर दी है। कुलसचिव कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2015 व उसके बाद सीबीसीएस के तहत प्रवेशित छात्रों को माइग्रेशन प्रमाण पत्र तभी निर्गत किया जाएगा, जब वह ऑन लाइन आवेदन कर शुल्क भी ऑन लाइन जमा कराएंगे। इसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर छात्र के पते पर भेज दिया जाएगा। यदि कोई छात्र माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए विवि के प्रशासनिक भवन भी आता है तो इसके लिए भी उसे एक दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है ऑफ लाइन आवेदन से माइग्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
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