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राइफल का नहीं दिया लाइसेंस, व्यापारी पहुंचा हाईकोर्ट

Wed, 26 Sep 2018 01:10 AM IST
Updated Wed, 26 Sep 2018 01:10 AM IST
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राइफल का नहीं दिया लाइसेंस, व्यापारी पहुंचा हाईकोर्ट
शस्त्र का लाइसेंस नहीं मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचा व्यापारी
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ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
ऋषिकेश। शस्त्र का लाइसेंस देने में आनाकानी से आजिज शहर के एक व्यापारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यापारी ने मामले में प्रमुख सचिव गृह, डीएम और एसएसपी को विपक्षी बनाया है। वहीं हाईकोर्ट ने तीनों अधिकारियों से जवाब-तलब कर लिया है।

हरिद्वार रोड स्थित गंगा विहार कॉलोनी निवासी विश्वजीत सिंह ने बताया कि वे पेशे से व्यापारी हैं और कामकाज के लिए उनका देश के विभिन्न राज्यों में आना-जाना लगा रहता है। उनके साथ यूपी में तीन और उत्तराखंड में एक लूट की घटना हो चुकी हैं। उनके पास एक पिस्टल है, जिसका लाइसेंस ऑल इंडिया स्तर का किया जाना था, लेकिन प्रमुख सचिव गृह ने तमाम घटनाओं की जानकारी देने की बात भी ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने राइफल के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे ऋषिकेेश कोतवाली से आगे भेजा ही नहीं गया। उन्होंने मामले में जिलाधिकारी देहरादून और एसएसपी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सुनवाई नहीं होने से नाराज विश्वजीत ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त अधिकारियों से राइफल का लाइसेंस और पिस्टल का लाइसेंस ऑल इंडिया स्तर पर नहीं देने के बाबत जवाब-तलब कर लिया है।
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