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पॉलीथिन व थर्माकोल के प्रयोग पर व्यापारियों को 31 मार्च तक का समय

Tue, 27 Feb 2018 10:48 PM IST
Updated Tue, 27 Feb 2018 10:48 PM IST
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पॉलीथिन व थर्माकोल के प्रयोग पर व्यापारियों को 31 मार्च तक का समय
श्रीनगर। अपर आयुक्त गढ़वाल ने 31 मार्च के बाद पॉलीथिन, थर्माकोल व प्लास्टिक का प्रयोग करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर किसी व्यापारी के गोदाम या प्रतिष्ठानों में यह सामग्री पाई गई तो सामग्री को जब्त कर उनका चालान किया जाएगा।
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मंगलवार को पालिका सभागार में आयोजित बैठक में अपर आयुक्त हरक सिंह रावत ने पॉलीथिन, थर्माकोल व प्लास्टिक से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास आदि पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार व पालिका प्रशासन को निर्देश जारी किए। अपर आयुक्त ने प्लास्टिक व थर्माकोल के बड़े व्यापारियों को 31 मार्च तक समय दिया है। कहा कि इस बीच सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों व गोदामों रखी पॉलीथिन, थर्माकोल व प्लास्टिक से निर्मित डिस्पोजल प्लेट, गिलास, दोना आदि को खाली कर दे। आयुक्त ने 1 अप्रैल से स्वास्थ्य निरीक्षक को इस संबंध में छापेमारी करने के आदेश जारी किए है। चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर किसी व्यापारी के गोदाम या प्रतिष्ठानों में यह सामग्री पाई गई तो सामग्री को जब्त कर उनका चालान किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में एसडीएम कीर्तिनगर नूपुर वर्मा, तहसीलदार श्रीनगर सुनील राज, व्यापार सभा अध्यक्ष बासुदेव कंडारी, पालिका अधिशासी अधिकारी श्रीनगर व कीर्तिनगर, जलसंस्थान व पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।
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