फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   राजस्व उपनिरीक्षक पर गिरेगी गाज

राजस्व उपनिरीक्षक पर गिरेगी गाज

Sat, 20 Jan 2018 02:09 AM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 02:09 AM IST
विज्ञापन
राजस्व उपनिरीक्षक पर गिरेगी गाज
ब्यूरो/अमर उजाला
विज्ञापन

विकासनगर।
राजस्व उपनिरीक्षक को आवंटित भूखंड के बजाय दूसरी जगह कब्जा दिलाना भारी पड़ सकता है। मामले में राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह चौहान ने तहसीलदार विकासनगर से राजस्व उपनिरीक्षक का स्पष्टीकरण तलब कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।
अस्पताल रोड निवासी आशीष कुमार पिपानिया ने तहसील विकासनगर से अप्रैल 2014 से अब तक ग्राम पंचायत नवाबगढ़, ग्राम भीमावाला में आवंटित भूमि की सूचना मांगी थी। विभागीय अपीलीय अधिकारी/राजस्व निरीक्षक इंद्रदेव द्वारा न तो उन्हें सुना गया और न ही समस्या के निस्तारण की कार्रवाई की गई। अपीलीय अधिकारी ने अस्वस्थ रहने का हवाला दिया। जिसे दरकिनार करते हुए आयोग ने विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की ताकीद की।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी पुराने आवंटी को जिस भूखंड में भूमि आवंटित हुई थी। उसे तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक एनफील्ड ने वहां कब्जा न दिलाकर अन्यत्र कब्जा दिलाया। तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक का तर्क था कि दूसरे भूखंड पर आवंटी को मानवता के नाते कब्जा दिलाया। जहां भूमि आवंटित हुई वहां अनाधिकृत कब्जा कर किसी दूसरे व्यक्ति ने भवन निर्माण कर दिया था। जिसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि अनाधिकृत कब्जे के कारण यदि कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं था तो राजस्व उपनिरीक्षक को दूसरे भूखंड पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं करनी थी। पूरी वस्तु स्थिति से तहसीलदार और एसडीएम को अवगत करा कर उनसे निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed