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नडियत स्थान पर लगा सकेंगे दुकान, बाहर लगायी तो जब्त होगा सामान

Sat, 14 Oct 2017 10:19 PM IST
Updated Sat, 14 Oct 2017 10:19 PM IST
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नडियत स्थान पर लगा सकेंगे दुकान, बाहर लगायी तो जब्त होगा सामान

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
सिटी मजिस्ट्रेट ने आतिशबाजी की सामग्री बेचने वाले व्यापारियों को नियत स्थानों पर ही दुकान लगाने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने चेताया कि नियत स्थान से बाहर दुकान लगाने पर सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने भी दीपावली पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों से व्यवस्थाओं में सहयोग मांगा।
शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में व्यापारियों, थाना कोतवाली प्रभारी, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की प्रशासन के साथ बैठक हुई। जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने व्यापारियों से कहा कि पुलिस और अग्निशमन से एनओसी मिलने के बाद ही दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकान लगाने में नियमों की अनदेखी करने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर, रानीपुर, ज्वालापुर, कनखल थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि नियमों का पालन सख्ती से कराएं। अग्निशमन के अधिकारियों की भूमिका अहम बताते हुए उन्हें सभी हाइड्रेंट चेक कराकर जल संस्थान के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा। जल संस्थान के अधिकारियों से समस्त हाइड्रेंट पर पानी उपलब्ध कराने एवं 24 घंटे कर्मचारी नियुक्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा।
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यह तय हुए नियत स्थान
पटाखों की दुकान लगाने को 16 स्थान नियत किए गए हैं। जिसमें पंतद्वीप पार्किंग, सूखी नदी, मायादेवी प्रांगण, रामलीला मैदान, ललतारौ पुल, बिल्वकेश्वर कुंभ पार्किंग, भल्ला स्टेडियम, ऋषिकुल मैदान, एसडी इंटर कालेज कनखल, दक्ष मंदिर, बड़ा अखाड़ा उदासीन, फुटबाल ग्राउंड जगजीतपुर, जटवाड़ा पुल, ज्वालापुर इंटर कालेज, सुभाषनगर पीएसी, चिन्मय डिग्री कालेज के मैदान में दुकानें लगाए जाएगी।
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यह है नियम
संबंधित थाने से प्रशासन आख्या मांगता है कि दुकानदार लगाने वाला व्यापारी आतिशबाजी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। सभी नियम पालन कराने की बात और रिपोर्ट मिलने पर ही सिटी मजिस्ट्रेट दुकान लगाने की अनुमति देते हैं।

इन नियमों का करना होगा पालन
- दुकान के पास चार बोरे बालू एवं 200 लीटर पानी भरकर रखेंगे।
- आतिशबाजी बेचने वाले स्थान पर पांच किग्रा का फायर एक्सटिंग्यूशर रखना होगा।
- बिजली के तार एवं बल्ब सामग्री के पास में न हो।
- आतिशबाजी बिक्री विद्युत लाइन, ट्रांसफार्मर, भट्टी आदि के पास नहीं होने चाहिए।
- रोशनीके लिए मोमबत्ती, पैट्रोमैक्स, तेल लैंप, लालटेन प्रयोग नहीं कर सकते।
- पटाखों की बिक्री सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी।
- पटाखों को शेड एवं दुकान में रखेंगे।
- थाने, अग्रिशमन केंद्र, अस्पताल का फोन नंबर का बोर्ड लगा होगा।
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