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कॉलेज में नियुक्ति के मामले पर रार
Updated Thu, 05 Jul 2018 02:24 AM IST
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कॉलेज में नियुक्ति के मामले पर रार
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान (डब्ल्यूआईटी) में कर्मचारियों की दोबारा ज्वाइनिंग को लेकर विवाद की स्थित बन गई है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने 42 शिक्षकों को तीन दिन के भीतर ज्वाइन करने का आदेश संस्थान निदेशक को दिया था। निदेशक ने बुधवार को नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को इंटरएक्शन के लिए बुलाया था। इस नोटिस पर टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने विरोध जताया है। सोसाइटी के अध्यक्ष रमन अरोड़ा का कहना है कि हाईकोर्ट ने तीन दिन में रिज्वाइनिंग का आदेश दिया है। उनका आरोप है कि निदेशक ने अपनी तरफ से इंटरएक्शन शुरू किया है। इस मामले पर डब्ल्यूआईटी की निदेशक डॉ. अलकनंदा अशोक का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत तीन दिन में ज्वाइनिंग देनी है लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। उन्होंने नोटिस जारी कर बुधवार को सभी शिक्षकों को इंटरएक्शन के लिए बुलाया गया था लेकिन एक भी शिक्षक नहीं आया है। इस इंटरएक्शन के लिए समितियां बनाई गई थी, जिसमें तकनीकी विवि के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब वह किसी के न आने की इस सूचना को हाईकोर्ट में भेज रही हैं।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान (डब्ल्यूआईटी) में कर्मचारियों की दोबारा ज्वाइनिंग को लेकर विवाद की स्थित बन गई है।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने 42 शिक्षकों को तीन दिन के भीतर ज्वाइन करने का आदेश संस्थान निदेशक को दिया था। निदेशक ने बुधवार को नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को इंटरएक्शन के लिए बुलाया था। इस नोटिस पर टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने विरोध जताया है। सोसाइटी के अध्यक्ष रमन अरोड़ा का कहना है कि हाईकोर्ट ने तीन दिन में रिज्वाइनिंग का आदेश दिया है। उनका आरोप है कि निदेशक ने अपनी तरफ से इंटरएक्शन शुरू किया है। इस मामले पर डब्ल्यूआईटी की निदेशक डॉ. अलकनंदा अशोक का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत तीन दिन में ज्वाइनिंग देनी है लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। उन्होंने नोटिस जारी कर बुधवार को सभी शिक्षकों को इंटरएक्शन के लिए बुलाया गया था लेकिन एक भी शिक्षक नहीं आया है। इस इंटरएक्शन के लिए समितियां बनाई गई थी, जिसमें तकनीकी विवि के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब वह किसी के न आने की इस सूचना को हाईकोर्ट में भेज रही हैं।
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