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तीन मिलावटखोरों पर 2.90 लाख का जुर्माना

Sat, 30 Jun 2018 12:21 AM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, हाथरस। Updated Sat, 30 Jun 2018 12:21 AM IST
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three accused of miscibility fine rupees two lac ninty thousand
फेस्टिवल सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच
जिले में तीन मिलावटखोरों पर 2.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस धनराशि में से दो लाख 70 हजार रुपये एक ही कारोबारी से वसूले जाने हैं। अन्य दोनों कारोबारियों से 10-10 हजार रुपये वसूले जाएंगे। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जून माह में निर्णीत वादों के आधार पर एडीएम प्रशासन ने की।
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खाद्य सुरक्षाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आठ जून को शहर के भूरापीर गणेशगंज से राजकुमार पुत्र हेमराज के यहां से गुवावा फ्रूट ड्रिंक्स का नमूना फेल होने पर 1,35,000 और मिक्स फ्रूट ड्रिंक्स में मिलावट पाए जाने पर 1,35,000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नजिहाई बाजार हाथरस से शिवचरन एंड संस फर्म से फूड कलर का नमूना भरा गया था, जो कि जांच में मिलावटी पाया गया।
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इन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। रूहेरी सासनी स्थित विवेक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा की सॉस की फैक्ट्री से सोया सॉस का नमूना संग्रहित किया गया था। यह नमूना भी जांच में फेल हो गया। इन पर भी 10 हजार के जुर्माने लगाया गया है। अब जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई की जाएगी। 
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