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इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Wed, 27 Apr 2016 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
अमर उजाला ब्यूरो आगरा Updated Wed, 27 Apr 2016 01:29 AM IST
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order of FIR against inspector's
न्यायालय - फोटो : file photo
स्पेशल सीजेएम निहारिका चौहान ने फतेहपुर सीकरी थाना में एसएचओ रहे इंस्पेक्टर नरेश चंद शर्मा केखिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन पर आरोप है कि सीकरी से ट्रांसफर के बाद एक मामले में कोर्ट से चार्जशीट वापस लेकर जानलेवा हमला की धारा हटा दी। इसमें मुकदमे से संबंधित पांच अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह रिपोर्ट 2011 में फतेहपुर सीकरी के मुकेश पाराशर ने बालकिशन, उसके भाइयों नरेश और पुरुषोत्तम, बेटों मोनू उर्फ संजय, जयशिव एवं पत्नी मुन्नी देवी केखिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें डकैती और जानलेवा हमला की धाराएं थीं। इसमें तत्कालीन एसएचओ नरेश चंद शर्मा ने चार्जशीट दाखिल की। लेकिन बाद में आरोपियों से मिलीभगत करके इसे प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से वापस ले लिया। इसके बाद धारा 307 हटा दी। मुन्नी देवी का नाम निकाल दिया। इस पर बालकिशन कोर्ट चले गए। उनकी याचिका पर कोर्ट ने नरेश चंद शर्मा और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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