फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   highcourt give commands to land collecter case slove three month

हाईकोर्ट ने दिए भूमि अर्जन कलेक्टर को तीन माह में केस निपटाने के निर्देश

Sat, 01 Apr 2017 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला /करनाल
ब्यूरो/अमर उजाला /करनाल Updated Sat, 01 Apr 2017 12:21 AM IST
विज्ञापन
highcourt give commands to land collecter case slove three month
कोर्ट - फोटो : Pintrest
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी 1876 ऑफ 2017 का निपटारा करते हुए करनाल के भूमि अर्जन कलेक्टर एवं जिला राजस्व अधिकारी को सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन के भूस्वामी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 ए के तहत दायर किए गए केस को तीन माह के अंदर निपटाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

अधिग्रहीत जमीन के मालिकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता चौधरी शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने एचएसआईआईडीसी द्वारा सेक्टर-3 के विकास एवं विस्तार के लिए 11 जुलाई, 2006 को गजट अधिसूचना जारी कर कस्बा करनाल के किसानों की 297 बीघा 8 बिसवा भूमि अधिग्रहण कर भूमि अर्जन कलेक्टर ने 23 जून, 2009 को मुआवजा देने के लिए अपना अवार्ड घोषित किया था।
विज्ञापन

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने मुआवजा राशि को बढ़ाकर 40 लाख 20 हजार 884 रुपये प्रति एकड़ की दर अन्य लाभांश सहित छह महीनों के अंदर मुआवजा देने का फैसला दिया था। इस फैसले के आधार पर बहुत से किसानों ने मुआवजा राशि लेने के लिए अधिनियम की धारा 28ए के तहत केस दायर किए हुए हैं, लेकिन भूमि अर्जन कलेक्टर द्वारा तीन साल तक भी केसों का फैसला न करने पर भूस्वामी को आखिर हाईकोर्ट में ही जाना पड़ा, जिस पर अब हाईकोर्ट ने केस को तीन माह में निपटाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed