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Prithvi Shaw-Sapna Gill: क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, सपना गिल ने लगाए ये आरोप
Tue, 21 Feb 2023 01:34 PM IST
रोहित राज
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रोहित राज
Updated Tue, 21 Feb 2023 01:34 PM IST
सार
पृथ्वी के अलावा आशीष सुरेंद्र यादव, बृजेश और अन्य के खिलाफ सपना गिल के साथ छेड़छाड़ को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।
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पृथ्वी शॉ और सपना गिल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ मंगलवार (21 फरवरी) को सेल्फी विवाद में एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल के वकील अली काशिफ देशमुख ने इस बात की जानकारी दी है। पृथ्वी के अलावा आशीष सुरेंद्र यादव, बृजेश और अन्य के खिलाफ सपना गिल के साथ छेड़छाड़ और अन्य मामलों में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।
अली काशिफ देशमुख ने बताया कि पृथ्वी शॉ सहित अन्य लोगों पर धारा 34, 120बी, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 और 509 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। बता दें कि सेल्फी विवाद मामले में सपना गिल को सोमवार को जमानत मिली थी। गिल के साथ तीन अन्य लोगों को भी जमानत मिली थी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मुंबई में पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पृथ्वी शॉ के साथ सपना गिल की कहासुनी हुई थी। साथ ही उनकी कार पर हमला किया गया था।
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चार लोगों को किया गया था गिरफ्तार
इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने सपना गिल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की आरोपियों की चार दिन की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद गिल, उसके दोस्त शोभित ठाकुर और दो अन्य रुद्र सोलंकी और साहिल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य आरोपियों ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दलीलें सुनने के बाद सभी को जमानत दे दी। गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से दायर अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ एफआईआर पूरी तरह से झूठे और फर्जी आरोपों पर दर्ज की गई है।
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अली काशिफ देशमुख ने बताया कि पृथ्वी शॉ सहित अन्य लोगों पर धारा 34, 120बी, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 और 509 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। बता दें कि सेल्फी विवाद मामले में सपना गिल को सोमवार को जमानत मिली थी। गिल के साथ तीन अन्य लोगों को भी जमानत मिली थी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मुंबई में पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पृथ्वी शॉ के साथ सपना गिल की कहासुनी हुई थी। साथ ही उनकी कार पर हमला किया गया था।
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चार लोगों को किया गया था गिरफ्तार
इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने सपना गिल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की आरोपियों की चार दिन की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद गिल, उसके दोस्त शोभित ठाकुर और दो अन्य रुद्र सोलंकी और साहिल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य आरोपियों ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। सोमवार को अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दलीलें सुनने के बाद सभी को जमानत दे दी। गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से दायर अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ एफआईआर पूरी तरह से झूठे और फर्जी आरोपों पर दर्ज की गई है।