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आपातकाल और भारत: इंदिरा गांधी की आत्मकेंद्रित स्व-सेवारत् तानाशाही

सार

अपने शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करके, असहमति को कुचलकर और सत्ता को केंद्रीकृत करके, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के इन बुनियादी सिद्धांतों को बहुत कमजोर कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण के निलंबन का मतलब था कि नागरिकों को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता था, जिससे उचित प्रक्रिया के उनके मूल अधिकार से उन्हें वंचित किया जा सकता था।

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Was imposing emergency a self centred self serving dictatorship of Indira Gandhi
आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

भारतीय राजनीति की वर्चस्ववादी क्रूर शासन व्यवस्था के काले अध्याय के रूप में याद किए जाने वाले आपातकाल को तानाशाही के चरम उदाहरण की तरह स्वीकार किया जाता है।

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तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आंतरिक आपातकाल लगाए जाने के पांच दशक हो गए हैं। 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक की इस अवधि को स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के रूप में अक्सर स्मरण किया जाता है।
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पूरे 21 महीने की अवधि के दौरान, लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया और 100,000 से अधिक नागरिकों को बिना उचित कारण या मुकदमे के गिरफ्तार कर उन्हें हिरासत में लिया गया। इस अवधि में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया तथा  बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगा दिया गया।

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आपातकाल लोकतंत्र का गला घोटने की तरह था 

आपातकाल को इस रूप में लागू करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान था। कोई भी लोकतंत्र पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन के सिद्धांतों पर पनपता है।


अपने शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करके, असहमति को कुचलकर और सत्ता को केंद्रीकृत करके, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के इन बुनियादी सिद्धांतों को बहुत कमजोर कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण के निलंबन का मतलब था कि नागरिकों को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता था, जिससे उचित प्रक्रिया के उनके मूल अधिकार से उन्हें वंचित किया जा सकता था।

इस तरह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को धमकी और कारावास के माध्यम से चुप करा दिया गया। इस तरह की कार्रवाइयों ने व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया और लोकतंत्र के मूल सार को भी नष्ट कर दिया। इधर, कई अन्य लोगों को सरकार के हित में काम करनेवाले पुलिस और न्यायेतर अभिनेताओं दोनों से धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के कई व्यक्तियों को केवल उनकी वैचारिक मान्यताओं या कथित संबद्धताओं के लिए धमकी और यातना का शिकार बनाया गया था।

हरियाणा के माननीय राज्यपाल, श्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक मुलाकात साझा करते हुए कहा, “जेल में, मैं विभिन्न विचारधाराओं के लोगों और यहाँ तक कि नक्सलियों से भी मिला, जिन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री बंगारू लक्ष्मण, ए नरेंद्र, एन नरसिम्हा रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व श्रम मंत्री, मोहम्मद अब्दुल अजीज, जमात-ए-इस्लामी हिंद की आंध्र प्रदेश इकाई के प्रमुख, चेरबंद राजू और वरवरा राव भी हमारी जेल में थे। आनंद मार्ग सहित विभिन्न विचारधाराओं और संगठनों से जुड़े कई अन्य लोग भी थे, लेकिन सभी आपातकाल के विरोध में एकजुट हुए। पुलिस मेरे मामले में हार मानने को तैयार नहीं थी।

वे मुझसे पूछताछ करते रहे और मुझे प्रताड़ित करते रहे, मेरी पहचान उजागर करते रहे और दूसरों के बारे में जानकारी साझा करते रहे। पुलिस जानना चाहती थी: मेरे ग्रुप में और कितने दोस्त थे? उनके ठिकाने कहां थे? आपकी प्रिंटिंग प्रेस कहां है? वित्त का स्रोत क्या है? आपका संचार नेटवर्क क्या है?  ये वो सवाल थे जो पुलिस मुझसे अक्सर पूछ रही थी।

तीन दिनों तक, मैंने उनके साथ कुछ भी साझा नहीं किया,'' श्री बंडारू दत्तात्रेय ने अपने प्रयास में उल्लेख किया। “मैं कुर्ता और पायजामा पहनता था, लेकिन मुझे पैंट, शर्ट, कोट और टाई पहननी पड़ती थी। मैं कोई बाल कटवाने नहीं गया. आरएसएस का पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं अपने ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन मजबूरी के कारण मैंने पश्चिमी पोशाक अपनाई। मैंने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र रख लिया और भूमिगत् हो गया और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करता रहा। उस समय सभी समाचार-पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था और केवल सरकारी समाचार ही प्रकाशित किये जाते थे। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है।

इसलिए, हमने तथ्यों के साथ एक बुलेटिन शुरू किया और उन्हें गुप्त रूप से लोगों के बीच वितरित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने राष्ट्रीय प्रेस को भारी सेंसर और नियंत्रित किया, जबकि विदेशी मीडिया आउटलेट्स पर भी पर्याप्त प्रभाव डाला। इस अधिनायकवादी नियंत्रण को लागू करने का प्राथमिक उपकरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) था, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और सार्वजनिक नोटिस शामिल थे।

रेडियो और टेलीविजन पर सरकारी स्वामित्व के साथ, इन प्लेटफार्मों का उपयोग सरकार की बात को कुशलतापूर्वक प्रचारित करने के लिए किया गया। मीडिया के अन्य रूप, जैसे सिनेमा और लोकप्रिय संगीत, या तो प्रतिबंधित थे, सहयोजित थे, या सरकारी प्रचार के साधन के रूप में काम करने के लिए बाध्य थे।


मीडिया पर पाबंदी और प्रेस पर प्रतिबंध 

सरकार ने आधिकारिक प्रचार प्रसार के क्रम में  अक्सर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परोक्ष धमकियों के साथ इन  प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया। इस तरह कभी-कभी हिंसक तरीकों से  असहमति को तेजी से दबा दिया गया। नए कानूनों और संशोधनों ने मीडिया पर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया, जिससे निगरानी, सेंसरशिप और सरकार द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण का प्रसार संभव हो गया।

रेडियो तरंगों, सिनेमा और दूरसंचार मीडिया पर एकाधिकार करके, सरकार ने तेजी से एक लोकतांत्रिक राज्य को एक अधिनायकवादी शासन में बदल दिया। आपातकाल की घोषणा की ओर ले जानेवाली घटनाओं की परिणति 12 जून, 1975 को शुरू हुई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों के दौरान चुनावी कदाचार का दोषी पाया।

इसके जवाब में विपक्षी दलों और मीडिया ने उनके इस्तीफे की मांग की। हालांकि, श्रीमती गांधी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने सशर्त रोक लगा दी, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखने की अनुमति मिली, लेकिन मामला समाप्त होने तक उन्हें संसद में मतदान करने से रोक दिया गया।

इस फैसले के बाद, इंदिरा गांधी और उनके करीबी सलाहकारों ने सत्ता पर अपनी पकड़ जारी रखने के लिए तेजी से योजनाएं तैयार कीं। 18 जून 1975 को, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष डी.के. के साथ श्रीमती गांधी के नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा की। बरूआ का प्रसिद्ध उद्घोष, "इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है," इतिहास की अधिनायकवादी घोषणाओं की याद दिलाता है।

श्रीमती गांधी के करीबी सदस्य और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने "आंतरिक आपातकाल" घोषित करने के लिए विस्तृत रणनीतियां प्रसारित कीं। इस कठोर उपाय का औचित्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरों और बाहरी और आंतरिक विरोधियों द्वारा अस्थिरता के प्रयासों पर आधारित है, ऐसा स्वीकार किया गया।

अल्प सूचना पर संभावित गिरफ्तारी के लिए विपक्षी नेताओं, संघ कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों की पहचान करते हुए सूचियाँ संकलित की गईं। मीडिया सेंसरशिप के लिए विस्तृत योजनाएं सावधानीपूर्वक तैयार की गईं, जिसमें श्रीमती गांधी की पार्टी के वफादारों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आगामी कार्रवाइयों के बारे में सूचित करने के लिए नई दिल्ली में बैठकों में बुलाया गया।

25 जून तक, स्थिरता के लिए ख़तरा समझे जाने वाले राजनीतिक हस्तियों और अन्य लोगों की सामूहिक गिरफ़्तारी की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अंतिम चर्चा श्रीमती गांधी के सहयोगी, आर.के. धवन के कार्यालय में हुई। 25 जून की रात को, श्रीमती गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे के साथ, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलीं और उनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए कथित खतरों का हवाला देते हुए "आंतरिक आपातकाल" घोषित करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति अहमद, जो श्रीमती गांधी के प्रभाव के कारण अपने पद पर थे, ने 25 जून, 1975 को रात 11:45 बजे के आसपास संविधान के अनुच्छेद 352(1)2 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर सहमति व्यक्त की और उस पर अपने  हस्ताक्षर किए।

इस अवधि में लोकतांत्रिक मानदंडों से तीव्र विचलन देखा गया। संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया  और असहमति को दबाते हुए इंदिरा गांधी के प्रति वफादार एक छोटे से दायरे में नियंत्रण मजबूत करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया गया।

आपातकाल को कायम रखने के लिए मीडिया और संचार प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया भर में सत्तावादी शासनों द्वारा उपयोग की जानेवाली रणनीतियों को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह 25 वर्षों से अधिक समय तक अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक संचालित होनेवाली लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ग्रहण लग गया।


भारत को दो अभूतपूर्व राजनीतिक संकटों का सामना करना पड़ा: एक गिरावट से संबंधित और दूसरा लोकतंत्र से संबंधित। आरंभिक संकट को उन घटनाओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित बाद के संकट को जन्म दिया।

इस क्रम में विचारणीय है कि लोकतंत्र के निलंबन से छोड़े गए निशान गहरे हो गए, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों की संवेदनशीलता और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्त्व पर सामूहिक आत्मनिरीक्षण हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र को बेरहमी से निलंबित करना उन्हीं आदर्शों के साथ विश्वासघात से कम नहीं था, जिन पर देश का निर्माण हुआ था।

भारतीय जनता को एक ऐसे शासन के कड़े नियंत्रण का सामना करना पड़ा,  जो मानव अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता या बुनियादी शालीनता की बहुत कम परवाह करता था। असहमति को कुचल दिया गया, विपक्ष को चुप करा दिया गया और लोगों की आवाज़ें सरकारी प्रचार की दहाड़ में दबा दी गईं।

राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में, इंदिरा गांधी और उनके साथियों ने संविधान को कुचल दिया, लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट कर दिया और भारत को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया।

अनगिनत व्यक्तियों की गिरफ़्तारी और यातना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन, और मीडिया में हेराफेरी, ये सभी रणनीतियांं सत्ता पर दमनकारी पकड़ बनाए रखने के लिए अपनाई गई थीं। जिंदगियां नष्ट हो गईं, परिवार टूट गए, और राष्ट्र की आत्मा आहत और पस्त हो गई। भारत के युवा यह समझने को उत्सुक हैं कि सन् 1975 ई. में आपातकाल लगाना उचित था या नहीं।

 
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों सहित युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना जरूरी है, जहां आपातकाल के प्रभावों का अनुभव करनेवाले व्यक्ति अपने अनुभव, विचार  और अंतर्दृष्टि साझा कर सकें। ये आयोजन जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे, नरेंद्र मोदी स्टडीज सेंटर की तरह, जो वैश्विक शोध के लिए एक थिंक टैंक है, जो 26 जून, 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भारत में डार्क इमरजेंसी की 50 वीं वर्षगांठ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

कुल मिलाकर विचार करें, तो आपातकाल लगाना कोई सही निर्णय और कोई नेक कार्य नहीं था; बल्कि, इस दृष्टि से इंदिरा गांधी के इरादे राष्ट्र के कल्याण के बजाय स्वार्थ से प्रेरित थे। उन्होंने भारतीय लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी शक्ति को प्राथमिकता दी।

आपातकाल का यह पूरा दौर भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है और हर बार हमें अनियंत्रित सत्ता के खतरों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के क्षरण की याद दिलाता है। आपतकाल को हम भारतीय राजनीति की वर्चस्वादी क्रूर शासन व्यवस्था का एक बड़ा आघात कह सकते हैं। 


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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