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सुप्रीम कोर्ट का स्थापना के 75वे साल में प्रवेश: ऐतिहासिक फैसलों से लोकतंत्र हुआ मजबूत

Fri, 02 Feb 2024 04:18 PM IST
Jay singh Rawat जयसिंह रावत
Updated Fri, 02 Feb 2024 04:18 PM IST
सार

अपने सात दशकों के जीवनकाल में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में सहायक रहा है। ऐतिहासिक निर्णयों ने इन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट और विस्तारित किया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में योगदान मिला है।

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Supreme court of India completes 74th Years
अपने वर्तमान भवन में 1958 में स्थानांतरित होने तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उद्घाटन के बाद संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू कीं। - फोटो : जयसिंह रावत

विस्तार

गणतांत्रिक भारत के सबसे बड़े न्याय का मंदिर ‘‘सर्वोच्च न्यायालय’’ अपने 75 वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इन सात से अधिक दशकों में सर्वोच्च न्यायालय के तहत हमारी न्यायपालिका ने भारतीय लोकतंत्र को आकार देने और इसे बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखने, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके निर्णयों का भारतीय लोकतंत्र के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। संविधान के संरक्षक के तौर पर देशवासियों की अटूट आस्था अर्जित कर अदालत के साथ ही न्याय के मंदिर के रूप में भी स्वयं को स्थापित किया है।

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संघीय न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय में बदला

चूंकि अभी-अभी हमने गणतंत्र दिवस पर अपने देश की सात दशकों की लम्बी यात्रा को याद किया इसलिए सर्वोच्च न्यायलय की हीरक जयन्ती पर इसकी जीवन यात्रा का स्मरण करना भी जरूरी है। भारत के एक प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी, 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जिसमें भारत की संसद भी थी।

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इस अवसर पर राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संघीय न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुनदास और न्यायमूर्ति सैय्यद फजल अली, एम. पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी और एस. आर. दास को पद की शपथ दिलाई थी। हरिलाल कानिया ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 1950 से 1951 तक सेवा की।
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न्यायमूर्ति अन्ना चांडी 1959 में भारत में उच्च न्यायालय (केरल उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं। संसद भवन के नरेंद्र मंडल में, भारत का संघीय न्यायालय 1937 और 1950 के बीच 12 वर्षों तक चला। संघीय न्यायालय का गणतांत्रिक भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था।


शुरू में संसद भवन में ही बैठा सर्वोच्च न्यायालय

अपने वर्तमान भवन में 1958 में स्थानांतरित होने तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उद्घाटन के बाद संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू कीं। भवन का आकार न्याय के तराजू की छवि के रूप में बनाया गया है। भवन की केंद्रीय विंग तराजू की मुख्य बीम है। 1979 में, परिसर में दो नई विंग ‘पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग’ जोड़ी गई। भवन की विभिन्न विंगों में कुल मिलाकर 19 न्यायालय कक्ष हैं। मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय केंद्रीय विंग के केंद्र में स्थित न्यायालयों में से सबसे बड़ा है।

 

1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अवर न्यायाधीशों के साथ की गई थी जबकि इस संख्या को बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक साथ बैठकर अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों की सुनवाई करते थे। जैसे-जैसे न्यायालय का कार्यभार बढ़ता गया और बकाया मामले बढ़ने लगे।

संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 तक बढ़ाकर, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।

Supreme court of India completes 74th Years
सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद से देश के कानूनी और न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। - फोटो : जयसिंह रावत

नागरिक अधिकारों का रखवाला बना रहा सर्वोच्च न्यायालय

अपने सात दशकों के जीवनकाल में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में सहायक रहा है। ऐतिहासिक निर्णयों ने इन अधिकारों के दायरे को स्पष्ट और विस्तारित किया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में योगदान मिला है।

न्यायालय ने सार्वजनिक हित और महत्व के मुद्दों को संबोधित करने में न्यायिक सक्रियता प्रदर्शित की है। जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से, अदालत ने बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले मामलों का संज्ञान लिया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप हुआ है। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखने, कार्यकारी कार्यों पर संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देने और आपात स्थिति के दौरान भी सरकारी शक्ति की सीमित प्रकृति पर जोर देने वाले फैसले दिए।

चुनावी मुद्दों को संबोधित करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्रिय रहा है। इसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग, राजनीतिक उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर निर्णय दिए हैं।


ऐतिहासिक निर्णयों ने सामाजिक सुधार में दिया योगदान

सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने में सक्रिय रहा है। उदाहरण के लिए, इसने ताज-महल को प्रदूषण से बचाने के उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वायु और जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए। न्यायालय ने सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है और ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया है।

न्यायालय ने समानता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को संतुलित करते हुए, आरक्षण नीतियों से संबंधित मुद्दों से निपटा है। इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा पर दिशानिर्देश और सीमाएं निर्धारित की हैं। सन् 2019 में अयोध्या भूमि विवाद के समाधान ने अत्यधिक संवेदनशील और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने की अदालत की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे एक ऐसे मामले का कानूनी समाधान मिला, जिसका सांप्रदायिक सद्भाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

अदालत के कुछ ऐतिहासिक फैसले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद से देश के कानूनी और न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) का मामला व्यक्तियों की निवारक हिरासत से संबंधित था और इसमें संविधान के सुरक्षात्मक प्रावधानों के संबंध में ‘‘संकीर्ण नियम’’ का सिद्धांत निर्धारित किया गया था।
 

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने संवैधानिक संशोधनों की शक्ति को सीमित करते हुए बुनियादी संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया। पीआईएल की अवधारणा एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के मामले में पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ सहित विभिन्न मामलों में भोपाल गैस त्रासदी के कानूनी परिणामों से निपटा। मुआवजे के मुद्दों को निपटाने में अदालत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 


शाहबानो मामला मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार से जुड़ा था और समान नागरिक संहिता पर बहस छिड़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाद में सरकार ने कानून बनाकर पलट दिया था। अयोध्या भूमि विवाद मामला भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले मामलों में से एक था।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल को हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित किया गया और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए जमीन का वैकल्पिक हिस्सा प्रदान किया गया।


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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